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Bareilly News: बगैर अनुमति खोदी सड़क, नगर निगम ने लगाया 17.79 लाख रुपये का जुर्माना
Thu, 11 Dec 2025 11:23 AM IST
मुकेश कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: मुकेश कुमार
Updated Thu, 11 Dec 2025 11:23 AM IST
सार
बरेली में बगैर अनुमति के सड़क खोदी गई। इसके बाद मरम्मत भी नहीं कराई, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत हुई। शिकायत पर नगर निगम ने सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर जुर्माना लगाया है।
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नगर निगम बरेली
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बरेली में बगैर अनुमति सड़क खोदकर छोड़ देने के आरोप में पीलीभीत बाइपास स्थित सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड, सीएनजी फिलिंग स्टेशन पर नगर निगम ने 17 लाख 79 हजार 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। आखिरी नोटिस देकर कहा है कि 72 घंटे के अंदर फर्म द्वारा नगर निगम कोष में रुपये जमा न कराने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
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नगर निगम के वार्ड-18 कृष्णा नगर में विष्णु मंदिर के पीछे सुभाष स्कूल, मोती बाजार तक सड़क खोद दी गई थी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर नगर निगम के क्षेत्रीय अवर अभियंता ने 20 अप्रैल 2025 को मुआयना किया। उन्होंने पाया कि सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड द्वारा बगैर अनुमति सड़क खोदकर गड्ढा छोड़ दिया गया है।
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नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बुधवार को बताया कि सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड ने अनुमति प्राप्त किए बगैर रोड कटिंग कर शासनादेश का उल्लंघन किया। साथ ही, नगर निगम को आर्थिक क्षति भी पहुंचाई।अर्थदंड देने के लिए फर्म को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। अब आखिरी नोटिस देकर 72 घंटे में अर्थदंड जमा करने के लिए कहा गया है। ऐसा न करने पर फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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फुटपाथ पर अस्पताल ने बनाई पार्किंग, नोटिस
डीडीपुरम में सीएम ग्रिड फेज-1 योजना के तहत नगर निगम ने सड़क किनारे फुटपाथ बनवाया है। फुटपाथ पर गंगाशील अस्पताल ने अवैध कब्जा कर वाहन पार्किंग का स्थान बना दिया है। इसे लेकर नगर निगम के अधिशासी अभियंता राजीव कुमार राठी ने बुधवार को गंगाशील अस्पताल के प्रबंधक को नोटिस दिया। कहा कि पांच दिन के अंदर अवैध पार्किंग को हटाएं। अन्यथा की स्थिति में अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।