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Bareilly News: फावड़े से युवक की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद
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बरेली। साड़ी और सूट पर कढ़ाई करने वाले युवक की फावड़े से हत्या करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह तबरेज अहमद ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
घटना 13 सितंबर 2020 को शाही थाना क्षेत्र के गांव बडेपुरा में हुई थी। एजाज नगर गौटिया निवासी इमरान ने पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई अबरार अहमद और मुस्तकीम अजहरी गांव-गांव घूमकर साड़ी और सूट पर जरी की कढ़ाई करते थे। 13 सितंबर 2020 को इमरान और मुस्तकीम अजहरी बडेपुरा गांव में गए थे। अबरार अहमद को अनिल गिरि ने अपने घर पर रोक लिया था। इमरान और मुस्तकीम अजहरी वापस आए तो देखा कि उसके भाई की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। वहां से अनिल गिरि भागता दिखा।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की। 14 अक्तूबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आला कत्ल समेत कुल 24 साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने, साक्ष्यों और हत्या के दौरान की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अनिल गिरि को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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घटना 13 सितंबर 2020 को शाही थाना क्षेत्र के गांव बडेपुरा में हुई थी। एजाज नगर गौटिया निवासी इमरान ने पुलिस को बताया था कि उसका बड़ा भाई अबरार अहमद और मुस्तकीम अजहरी गांव-गांव घूमकर साड़ी और सूट पर जरी की कढ़ाई करते थे। 13 सितंबर 2020 को इमरान और मुस्तकीम अजहरी बडेपुरा गांव में गए थे। अबरार अहमद को अनिल गिरि ने अपने घर पर रोक लिया था। इमरान और मुस्तकीम अजहरी वापस आए तो देखा कि उसके भाई की फावड़े से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। वहां से अनिल गिरि भागता दिखा।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर विवेचना की। 14 अक्तूबर 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से आला कत्ल समेत कुल 24 साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने, साक्ष्यों और हत्या के दौरान की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने अनिल गिरि को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
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