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लखीमपुर खीरी कांड: आरोपी अंकित दास ने की सर्जिकल चेयर की मांग, सीजेएम ने अधीक्षक जिला जेल को दिए निर्देश

Sat, 04 Dec 2021 09:56 PM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी
अमर उजाला नेटवर्क, लखीमपुर खीरी Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 04 Dec 2021 09:56 PM IST
सार

तिकुनिया हिंसा कांड में लखनऊ निवासी अंकित दास की ओर से सीजेएम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौर ने अंकित दास की बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि अंकित दास स्लिप डिस्क संबंधी बीमारी से ग्रसित है। आरोपी अंकित दास ने  सर्जिकल चेयर की मांग की है। 

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Lakhimpur Kheri case Accused Ankit Das demanded surgical chair CJM gave instructions to the Superintendent District Jail
फाइल फोटो - फोटो : पीटीआई

विस्तार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा के मामले में 14 अक्तूबर से जिला जेल में बंद लखनऊ के अंकित दास ने समुचित इलाज कराने की बात कहते हुए चलने फिरने के लिए सर्जिकल चेयर की मांग की है। इस पर सीजेएम चिंताराम ने अधीक्षक जिला जेल खीरी को समुचित कार्यवाही के लिए आदेशित किया है।
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तिकुनिया हिंसा कांड में लखनऊ निवासी अंकित दास की ओर से सीजेएम कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह गौर ने अंकित दास की बिगड़ती तबीयत का हवाला देते हुए कहा कि अंकित दास स्लिप डिस्क संबंधी बीमारी से ग्रसित है। 
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अदालत में कस्टडी रिमांड के लिए पेश किए जाने वाले दिन से ही उन्होंने चिकित्सीय पर्चे दाखिल किए थे। यह भी बताया था की लखनऊ निवासी डॉ. डीके वत्सल के आइकॉन हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उन्हें दैनिक क्रिया आदि में भी उठने बैठने की दिक्कतें होती हैं। 
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इधर हाल ही में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में उनकी समुचित चिकित्सा कराया जाना आवश्यक है। साथ ही अंकित दास की ओर से यह भी बताया गया कि स्लिप डिस्क की बीमारी की दशा में चिकित्सकों ने जमीन में उठने-बैठने को मना किया है। ऐसे में सर्जिकल चेयर की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। 

चिकित्सीय राय के अनुसार आवश्यक है कि यदि शासन स्तर पर उन्हें सर्जिकल चेयर नहीं उपलब्ध कराई जा सकती है तो वह निजी खर्च पर सर्जिकल चेयर की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए न्यायिक आदेश आवश्यक है। 

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई पर बल दिया। जिस पर सीजेएम चिंताराम ने अधीक्षक जिला जेल खीरी को नियमानुसार समुचित कार्यवाही करने का आदेश दिया है और आदेश की प्रति जिला जेल भेजी है। 
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