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Bareilly News: शहर में 45 मीटर से ऊंचे भवनों पर रेड सिग्नल लाइट लगाना अनिवार्य

Fri, 29 Aug 2025 06:03 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 29 Aug 2025 06:03 AM IST
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It is mandatory to install red signal lights on buildings taller than 45 metres in the city
बरेली। शहर में 45 मीटर से ऊंचे भवनों पर रेड सिग्नल लाइट लगाना अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर बरेली विकास प्राधिकरण उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करेगा।
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बीडीए की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भवन शहर के किसी भी हिस्से में हो उसकी ऊंचाई अगर 45 मीटर या इससे अधिक है तो उसमें रेड लाइट सिग्नल लाइट लगाना भवन स्वामी की जिम्मेदारी है। इस संबंध में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश दिए गए हैं। एयरफोर्स स्टेशन की चहारदीवारी से 100 मीटर तक की दूरी पहले ही नो-कन्स्ट्रक्शन जोन में है।
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इस दायरे में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है। अगर कोई निर्माण या अतिक्रमण करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। बीडीए वायुसेना स्टेशन की चहारदीवारी के किनारे सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई करेगा।
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रामगंगानगर आवासीय योजना : किस्तें जमाकर बैमाना कराएं, अन्यथा निरस्त होंगे आवंटन



बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) की रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-01 से 12 तक के आवंटित भूखंडों की अवशेष धनराशि जमा कर आवंटी रजिस्ट्री कराएं। जिन आवंटियों की ओर से शीघ्र ही अवशेष धनराशि जमा कराते हुए रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी, उनको प्राधिकरण की ओर से तीन बार नोटिस मिलेगा। इसके बाद भी बकाया जमा नहीं किया तो आवंटन निरस्त हो जाएगा। यह जानकारी बीडीए की ओर से विज्ञप्ति में दी गई। यह भी कहा गया कि ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-01 ए एवं 02 ए के 112.50 वर्ग मीटर के जिन आवंटियों की संपूर्ण धनराशि जमा हो चुकी है वे रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में संपत्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो
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