फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   If Maulana Tauqeer raza does not appear till 30th april there will be attachment in bareilly

Bareilly News: कम नहीं हो रहीं मौलाना तौकीर की मुश्किलें, 30 अप्रैल तक हाजिर नहीं हुए तो होगी कुर्की

Wed, 10 Apr 2024 10:14 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 10 Apr 2024 10:14 AM IST
सार

वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड ठहराए गए मौलाना तौकीर रजा अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। धारा 82 के तहत पुलिस ने उनके आवास पर कुर्की नोटिस पहले ही चस्पा कर चुकी है। अब मौलाना के पास एक महीने का वक्त है। अगर वह 30 अप्रैल तक हाजिर नहीं हुए तो कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। 

विज्ञापन
If Maulana Tauqeer raza does not appear till 30th april there will be attachment in bareilly
मौलाना तौकीर रजा खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। धारा 82 के तहत प्रेमनगर पुलिस ने उनके आवास पर कुर्की का नोटिस पहले ही चस्पा कर दिया था। अब मौलाना के पास एक माह यानी 30 अप्रैल तक का समय है। इस दौरान मौलाना अदालत में हाजिर नहीं हुए तो पुलिस कुर्की के लिए अर्जी देगी।

विज्ञापन

 
वर्ष 2010 के दंगे के मास्टरमाइंड बताए जा रहे मौलाना तौकीर रजा अभी तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। सोमवार को जिला जज की अदालत में इस केस की सुनवाई थी, लेकिन मौलाना हाजिर नहीं हुए। पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया कि मौलाना को काफी तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उनके घर पर धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। अदालत ने इस मामले में अब 20 अप्रैल की तारीख लगाई है। 
विज्ञापन


अदालत की तरफ से इस मामले में चार आरोपियों मौलाना तौकीर, अबरार, आरिफ व वसीम के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे। इनमें मौलाना को छोड़कर तीनों आरोपी जेल जा चुके हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

न्यायालय की ओर से एक अप्रैल को धारा 82 के तहत नोटिस जारी किया था। कानून के जानकारों की मानें तो नोटिस के बाद आरोपी को एक माह तक का समय दिया जाता है। ऐसे में 30 अप्रैल तक अगर मौलाना अदालत में हाजिर नहीं हुए तो पुलिस धारा 83 के तहत कुर्की वारंट मांगेगी। 

अगले 10 दिन मुश्किल भरे
20 अप्रैल को पुलिस को अदालत में यह बताना होगा कि मौलाना की कुर्की की उद्घोषणा के बाद पुलिस ने क्या प्रयास किए? इसके तहत पुलिस अब मौलाना के इलाके में घर के पास डुगडुगी भी बजवा सकती है। अभी तक मौलाना को कहीं से कोई राहत नहीं मिल सकी है। इससे साफ हो गया है कि मौलाना को अब अदालत में हाजिर होना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed