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Bareilly News: मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी... शौहर और बच्चे ही मेरी दुनिया

Wed, 30 Apr 2025 02:51 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 30 Apr 2025 02:51 AM IST
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I will not go to Pakistan...My husband and children are my world
बरेली। पाकिस्तान से शादी कर बरेली आई सानिया ने पहले पति से तलाक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अब उसकी जिंदगी अदालत की दहलीज पर फैसले का इंतजार कर रही है। सानिया के पास भारतीय नागरिकता भी नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर उसे पाकिस्तान वापस भेजा जाता है या नहीं। क्या सरकार के आदेश पर वह पाकिस्तान लौटेंगी... इस सवाल पर सानिया ने दो टूक कहा-अगर गई तो अपने पति और बच्चों के साथ जाऊंगी, वरना कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अब शौहर और बच्चे ही मेरी दुनिया हैं।
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30 वर्षीय सानिया ने 2016 में अपने बड़े मामा के बेटे सलमान खान निवासी कंजादासपुर से शादी की थी। निकाह के बाद वह भारत आईं, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में जल्द ही तनाव शुरू हो गया। घरेलू हिंसा, अभद्र व्यवहार और अपमानजनक आचरण से परेशान होकर उन्होंने यह रिश्ता तोड़ लिया। 2018 में सानिया ने अपने छोटे मामा के बेटे इरफान खान के साथ रहना शुरू कर दिया। इस रिश्ते से उन्हें दो संतानें हुईं। बेटा रोमान और बेटी नूर फातिमा। वह वर्तमान में शौहर इरफान और अपने बच्चों के साथ कंजादासपुर में ही रह रही है। 2021 में उसका वीजा खत्म हो चुका है।
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सानिया का कहना है कि पहले शौहर सलमान खान से तलाक के लिए 2021 में बरेली की पारिवारिक अदालत में याचिका दाखिल की थी, लेकिन दस्तावेजों में कुछ तकनीकी खामियों के चलते यह याचिका 2023 में खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने कई बार प्रयास किए। अब एक सप्ताह पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है। याचिका सलमान की सहमति के साथ दाखिल की गई है, ताकि कोई अड़चन नहीं आए। अब सानिया को कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट के फैसले पर ही सानिया का भविष्य टिका हुआ है। संवाद
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पाकिस्तान में सिर्फ एक छोटा भाई रहता है
सानिया की नानी की शादी बरसों पहले बरेली में हुई थी। सानिया की मां की शादी पाकिस्तान में हुई। उनके माता-पिता पाकिस्तान के कराची में रहते थे। पिता और बड़े भाई दोनों का इंतकाल हो चुका है। पाकिस्तान में अब उनका सिर्फ एक छोटा भाई नौमान बचा है। जानकारों का कहना है कि जब तक पहले पति से तलाक को कानूनी मंजूरी नहीं मिलती। तब तक सानिया का यह संघर्ष जारी रहेगा। शरीयत व मौजूदा कानूनों के मुताबिक दूसरा निकाह तभी वैध हाेगा जब पहले शौहर से तलाक हो जाए।
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