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यूपी : विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला दर्ज, आरोपी की गिरफ्तारी का फरमान

Sun, 29 Nov 2020 03:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बरेली
अमर उजाला नेटवर्क, बरेली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 29 Nov 2020 03:57 AM IST
सार

  • शनिवार दोपहर में राज्यपाल के दस्तखत से लागू नए कानून के तहत रात में की पहली कार्रवाई
  • कंप्यूटर में फीड न होने पर हाथ से धारा लिखकर जीडी में डाला गया तस्करा

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First case of forced conversion for marriage registered in Bareilly
धर्म परिवर्तन

विस्तार

शनिवार दोपहर शनिवार राज्यपाल के दस्तखत से लागू यूपी सरकार के नए कानून के आधार पर बरेली जिले में विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने का पहला मामला देवरनियां थाने में दर्ज हुआ। यहां एक छात्रा के पिता ने उसके प्रेमी के खिलाफ धर्म परिवर्तन कर शादी का दबाव डालने का मामला दर्ज कराया है। प्रभारी एसएसपी ने इंस्पेक्टर को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिकता से आरोपी की गिरफ्तारी की जाए।

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देवरनिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट लिखाई है कि उनकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। अब वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कई बार उवैस को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना। प्रभारी एसएसपी डॉ. संसार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर ही सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। शनिवार रात देवरनिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
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दूसरा मामलाः मजहब छिपाकर की शादी, रिपोर्ट दर्ज
एक युवती ने इज्जतनगर थाने में प्रेमी और उसके परिवार के खिलाफ मजहब छिपाकर शादी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। शुक्रवार को इज्जतनगर क्षेत्र निवासी युवती ने सीओ नवाबगंज को बताया कि नवंबर, 2019 में एक युवक उसके संपर्क में आया। उसने खुद को युवती के समुदाय का बताकर मेलजोल बढ़ा लिया। कई बार संबंध भी बनाए। 
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उसने पुलिस में शिकायत की बात कही तो मंदिर में ले जाकर शादी कर ली। तब से अब तक उसे पत्नी की तरह साथ रखा। वह गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर गर्भ गिरवा दिया। युवती का आरोप है कि जब प्रेमी से शादी का पंजीकरण कराने की जिद की तो उसने खुद को दूसरे धर्म का बताया। सीओ के आदेश पर इज्जतनगर पुलिस ने आरोपी ताहिर हुसैन, उसकी मां, भाई पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नया कानून लागू होने के बाद इस तरह का यह दूसरा मामला है। 

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