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Bareilly News: पिता ने दर्ज कराई अपहरण की रिपोर्ट, बेटी बोली- मर्जी से गई

Mon, 15 Dec 2025 12:58 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 15 Dec 2025 12:58 AM IST
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Father files kidnapping report, daughter says she left willingly
बरेली। स्पेशल जज कुमार मयंक ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के गांव नगोला निवासी पारस ठाकुर को गुण-दोष पर विचार के बिना जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने पुलिस को धारा 180 के तहत और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 183 के तहत पारस के पक्ष में बयान दिया है। आरोपी 17 सितंबर से जेल में है।
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बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 20 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त को दोपहर उसकी 17 वर्षीय बेटी घर पर बिना कुछ बताए चली गई। जांच में पारस पाठक का नाम प्रकाश में आया। जेल में बंद आरोपी ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। उसके वकील ने तर्क दिया कि लड़की की आयु 19 वर्ष है। उसने हाईकोर्ट में भी रिट दायर कर शादी करने की बात कही है। लड़की ने धारा 183 के तहत बयान दिया है कि वह पारस ठाकुर को पांच-छह महीने से जानती है। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों शादी करना चाहते थे। जातियां अलग होने के कारण घर वालों ने इन्कार कर दिया। इस कारण वह अपने घर पर बिना बताए दिल्ली चली गई। उस समय पारस मुंबई में था।
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उसने पारस को पूरी बात बताकर कहा कि मुझे ले जाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। इस पर पारस ने उसे मुंबई बुला लिया। वहां दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। दोनों पति-पत्नी की तरह 23 दिन मुंबई में रहे। युवती ने अपनी मर्जी से शादी की बात कही। यह भी कहा कि वह पारस के साथ रहना चाहती है। पीड़िता के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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