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UP News: बरेली-सीतापुर हाईवे पर अवैध कब्जे चिन्हित, 450 को नोटिस, नहीं हटाए तो चलेगा बुलडोजर

Thu, 06 Mar 2025 07:19 AM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 06 Mar 2025 07:19 AM IST
सार

बरेली-सीतापुर हाईवे पर अतिक्रमण और अवैध तरीके से आवागमन सुरक्षित सफर के लिए खतरा है। इस हाईवे पर हर महीने 200 से अधिक हादसे हो रहे हैं।

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encroachments identified on Bareilly-Sitapur highway notices issued
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बरेली-सीतापुर हाईवे पर अवैध तरीके से आवागमन वाले स्थल और अतिक्रमण चिह्नित किए हैं। इसमें 450 को नोटिस दिए जाएंगे। अगर नोटिस मिलने के बाद भी कब्जे नहीं हटाते हैं तो पुलिस को साथ लेकर एनएचएआई की टीम बुलडोजर से अवैध कब्जे हटवाएगी। इसके लिए एनएचएआई के पीडी ने बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजे हैं। 

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बरेली-सीतापुर के बीच हाईवे एनएचएआई के सर्वेक्षण में कहीं होटल तो कहीं ढाबे संचालित मिले। होटल, ढाबों होने की वजह से इनके आसपास हाईवे पर वाहन खड़े होते हैं। इसी तरह से फरीदपुर टोल के निकट पेट्रोल पंप के निकट अवैध तरीके से ट्रक खड़े पाए गए। हाईवे के दोनों ओर अवैध तरीके से खड़े होने वाले वाहनों के खिलाफ के आदेश परिवहन आयुक्त ने दिए। इस संबंध में एनएचएआई के उपमहाप्रबंधक तकनीकी एनपी सिंह ने परियोजना निदेशक को पत्र भेजा है। 
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एनएचएआई के परियोजना निदेशक प्रशांत दुबे ने बताया कि बरेली-सीतापुर हाईवे पर हर महीने 200 से अधिक हादसे हो रहे हैं। अतिक्रमण और अवैध तरीके से आवागमन सुरक्षित सफर के लिए यह खतरा है। अवैध कब्जे और अवैध आवागमन के स्थान चिह्नित किए गए। ऐसे लोगों को हो नोटिस देकर कहा गया है कि अपना कब्जा खुद हटाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पुलिस को साथ लेकर कार्रवाई कराएंगे।

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ऑनलाइन आवेदन पर आवागमन की अनुमति 
हाईवे के किनारे आपका व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्कूल, ढाबा, होटल, कोल्ड स्टोरेज, अस्पताल, कृषि भूमि, आवासीय भूमि अन्य निजी सरकारी संस्थाएं हैं तो कंट्रोल ऑफ नेशनल हाईवे (लैंड एंड ट्रैफिक) एक्ट 2022 अंतर्गत अनुमति (एक्सिस परमीशन) प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपका कोई प्रतिष्ठान हाईवे के किनारे है तो आपको भी एक्सिस की अनुमति लेनी चाहिए। इसके लिए दस हजार प्रोसेसिंग फीस और बीस हजार रुपये भारत कोष पोर्टल में जमा होती है। ढाई लाख रुपये की बैंक गारंटी का प्रपत्र भी जमा करना होता
है। मोर्थ पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना है। औपचारिकताएं पूरी करके एनएचएआई के परियोजना कार्यालय में आवेदन जमा करना है।

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