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Bareilly News: ग्राहक को मिला न्याय, डीलर देगा नई बाइक
Fri, 07 Jul 2023 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
Updated Fri, 07 Jul 2023 01:59 AM IST
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बरेली। चार साल पहले डीलर की ओर से ग्राहक को बाइक के मूल दस्तावेज न देने के प्रकरण में अब डीलर को नई बाइक देनी होगी। साथ ही वाद व्यय का भुगतान भी करना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-द्वितीय ने माहभर में भरपाई नहीं करने पर वाद दायर करने की तिथि से छह फीसदी वार्षिक ब्याज देने का आदेश डीलर को दिया है।
मढ़ीनाथ नेकपुर के उमेश चंद्र पाठक ने 25 फरवरी 2019 को स्टेशन रोड स्थित मैसर्स ग्रोवर ऑटो सेल्स से 50,140 रुपये में बाइक खरीदी थी। कुछ दिन बाद डीलर ने वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी दी। पता चला कि डीलर की ओर से जो वाहन दिया गया है, उसका इंजन और चेसिस नंबर अलग-अलग है। वह बाइक लेकर डीलर के कार्यालय पहुंचे और जांच कराई तो पता चला कि दूसरी बाइक दे दी है। तब से वह चक्कर काटते रहे पर डीलर ने एक न सुनी। 17 जून 2021 को उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। जिसका फैसला अब आया है।
आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी और सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता ने आदेश में डीलर को उसी मॉडल की नई बाइक ग्राहक को देने या फिर वाद दायर किए जाने की तिथि से अब तक बाइक मूल्य 50,140 रुपये पर छह फीसदी वार्षिक ब्याज दर से अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, पांच हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
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मढ़ीनाथ नेकपुर के उमेश चंद्र पाठक ने 25 फरवरी 2019 को स्टेशन रोड स्थित मैसर्स ग्रोवर ऑटो सेल्स से 50,140 रुपये में बाइक खरीदी थी। कुछ दिन बाद डीलर ने वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र और बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी दी। पता चला कि डीलर की ओर से जो वाहन दिया गया है, उसका इंजन और चेसिस नंबर अलग-अलग है। वह बाइक लेकर डीलर के कार्यालय पहुंचे और जांच कराई तो पता चला कि दूसरी बाइक दे दी है। तब से वह चक्कर काटते रहे पर डीलर ने एक न सुनी। 17 जून 2021 को उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में वाद दायर किया। जिसका फैसला अब आया है।
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आयोग के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी और सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता ने आदेश में डीलर को उसी मॉडल की नई बाइक ग्राहक को देने या फिर वाद दायर किए जाने की तिथि से अब तक बाइक मूल्य 50,140 रुपये पर छह फीसदी वार्षिक ब्याज दर से अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही, पांच हजार रुपये वाद व्यय का भुगतान करने का फैसला सुनाया है।
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