{"_id":"5d38b5618ebc3e6d1e2bd9e7","slug":"crime-bareilly-news-bly36988847","type":"story","status":"publish","title_hn":"नाबालिग बहनाें से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दस-दस साल कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाबालिग बहनाें से दुष्कर्म के तीन आरोपियों को दस-दस साल कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बरेली। नाबालिग बहनों के अपहरण और उनसे दुष्कर्म के तीन आरोपियों को अदालत ने दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। सजा का आदेश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट इफ्तेखार अहमद ने किया।
घटना 10 फरवरी 2013 में सिरौली थाना क्षेत्र में हुई, जिसकी रिपोर्ट पीड़िताओं के पिता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 7 फरवरी 2013 को रात के 11 बजे वह बीमार था और बिस्तर पर लेटा था। हरनाम, चंदकेश और बिसौली का रहने वाला होशियार सिंह उसकी 13 और 16 वर्षीय दो लड़कियों को बहला-फुसला कर ले गए। उसने अपनी बेटियों को काफी ढूंढा लेकिन वे नहीं मिलीं तो थाने में रिपोर्ट लिखाई।
इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने तेरह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त हरनाम, चंदकेश और होशियार सिंह को दोषी ठहराते हुए तीनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
घटना 10 फरवरी 2013 में सिरौली थाना क्षेत्र में हुई, जिसकी रिपोर्ट पीड़िताओं के पिता ने लिखाई। रिपोर्ट में कहा कि 7 फरवरी 2013 को रात के 11 बजे वह बीमार था और बिस्तर पर लेटा था। हरनाम, चंदकेश और बिसौली का रहने वाला होशियार सिंह उसकी 13 और 16 वर्षीय दो लड़कियों को बहला-फुसला कर ले गए। उसने अपनी बेटियों को काफी ढूंढा लेकिन वे नहीं मिलीं तो थाने में रिपोर्ट लिखाई।
विज्ञापन
इस मामले में अभियोजन की ओर से सरकारी वकील सचिन जायसवाल ने तेरह गवाह पेश किए। कोर्ट ने अभियुक्त हरनाम, चंदकेश और होशियार सिंह को दोषी ठहराते हुए तीनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन