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Bareilly News: कोर्ट ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा, 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

Thu, 18 Dec 2025 02:09 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Thu, 18 Dec 2025 02:09 PM IST
सार

बरेली के बिशारतगंज में मार्च 2024 में हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं, एक बाल अपचारी की पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है। 

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court sentenced the man convicted of murder to life imprisonment in Bareilly
जनपद न्यायालय,बरेली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या नौ) अविनाश कुमार सिंह ने बिशारतगंज निवासी अरुण उर्फ मीत गोस्वामी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में एक बाल अपचारी का प्रकरण 24 दिसंबर 2024 को किशोर न्याय बोर्ड के सुपुर्द कर दिया गया था।

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बिशारतगंज कस्बे के वार्ड नंबर आठ निवासी अजय साहू ने 11 मार्च 2024 को वार्ड के ही अरुण गोस्वामी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि 10 मार्च 2024 को उसके भाई विजय साहू का अरुण गोस्वामी से विवाद हो गया था। तब मोहल्ले के लोगों ने दोनों को समझाकर शांत करा दिया था। रात आठ बजे अरुण ने अपने दोस्त के साथ विजय को रास्ते में कांशीराम के खेत के पास घेर लिया। अरुण के दोस्त ने विजय को पकड़ लिया और अरुण ने विजय को चाकू से गोद दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अरुण का दोस्त नाबालिग है। उसकी पत्रावली अलग कर किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई। अभियोजन की ओर से 10 गवाह और 17 साक्ष्य पेश किए गए। कोर्ट ने अरुण गोस्वामी को विजय साहू की हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने आठवीं की छात्रा को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी इज्जतनगर थाना क्षेत्र के रोड नंबर आठ निवासी उदय जाट को 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने उदय जाट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी 13 साल की बेटी कक्षा आठ की छात्रा है। वह 10 नवंबर 2021 को उसके साथ दुकान पर बैठी थी। 

शाम पांच बजे वह दुकान से चली गई, लेकिन घर नहीं पहुंची। उदय जाट उसको बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसकी बेटी 14 नवंबर को घर लौटी और पूरी बात बताई। इसके बाद उदय जाट उसकी बेटी को 26 नवंबर को दोबारा बहला-फुसला कर ले गया। उसको कई दिन हरिद्वार में रखा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।

जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और छात्रा के बयान के आधार पर कोर्ट ने उदय जाट को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

पति की गैर इरादतन हत्या में दोषी महिला को 10 साल की कैद
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने पति की गैर इरादतन हत्या की दोषी कैंट थाना क्षेत्र के गांव भरतौल निवासी नगीना देवी को 10 साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी महिला को तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।

बेटे ने ही अपनी मां नगीना देवी और उसके प्रेमी बारादरी थाना क्षेत्र के खुर्रम गौटिया निवासी जीवन सिंह बिष्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी मां नगीना देवी के जीवन सिंह से प्रेम संबंध थे। इस कारण जीवन सिंह और उसकी मां उसके पिता वीरपाल को अक्सर पीटा करते थे। दोनों ने मिलकर पिता को कमरे में बंद करके पीटा। अंदरूनी चोटें आने के कारण 27 जुलाई 2021 को उनकी मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

सुनवाई के दौरान एक आरोपी जीवन सिंह की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने नगीना देवी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

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