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UP: बदायूं में सात साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को मिला मृत्युदंड, 2.30 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Wed, 19 Mar 2025 03:23 PM IST
श्याम जी. संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: श्याम जी. Updated Wed, 19 Mar 2025 03:23 PM IST
सार

बदायूं में कोर्ट ने साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 
 

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court sentenced culprit who committed brutality with a seven year old innocent girl to death in Badaun
दोषी को मृत्युदंड की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बदायूं स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत ने पांच माह पहले सात साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने घटना के दौरान पीड़िता की पहचान उजागर करने का संज्ञान लेते हुए एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अक्तूबर 2024 को बिल्सी कस्बा की रहने वाली कक्षा तीन की सात वर्षीय छात्रा दोपहर करीब एक बजे घर से बाहर निकली थी, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की। रात करीब 10 बजे कस्बा में एक खंडहरनुमा घर में बच्ची का शव पड़ा मिला। बच्ची के चेहरे व गले पर चोट व खरोंच के निशान थे। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म व हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। 
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मामला बच्ची की हत्या व दुष्कर्म से जुड़ा होने के चलते पुलिस की कई टीमें आरोपी की छानबीन में जुट गई। पुलिस ने देर रात ही इलाके के कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें बिल्सी कस्बे के वार्ड चार का जानेआलम उर्फ जैना पुत्र रियाजउद्दीन बच्ची को ले जाते हुए कैद निकला। पुलिस ने देर रात में मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी टांग में गोली लगी थी। पुलिस की पूछताछ में जानेआलम ने बच्ची के दरिंदगी व हत्या की घटना की स्वीकार की थी। 
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पुलिस ने अज्ञात में दर्ज मुकदमे में उसके नाम की बढ़ोत्तरी की। मुकदमे की विवेचना बिल्सी इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर ने की, तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जानेआलम को बच्ची के साथ दुष्कर्म व हत्या में दोषी पाते हुए उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 2.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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