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Bareilly News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को 20 साल की कैद, 14 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 28 Jul 2026 01:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Tue, 28 Jul 2026 01:25 AM IST
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Convict sentenced to 20 years in prison and fined 14,000 under the POCSO Act.
बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट नरेंद्र प्रकाश ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पीलीभीत के थाना सुनगढ़ी के गांव गौहनिया चौराहा निवासी पवन राणा को सोमवार को 20 साल की कैद और 14 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।
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सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2019 को उसकी 16 साल की बेटी घर में अकेली थी। मौका पाकर पवन राणा उसको बहला-फुसलाकर ले गया। काफी तलाश के बाद भी बेटी का पता नहीं लगा।
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जांच के बाद पुलिस ने पवन राणा के खिलाफ अपहरण, जबरन शादी, यौन संबंध बनाने के आरोपों में चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। 7 साल पुराने इस मामले में पीड़िता व अन्य गवाह और वादी अपने बयानों पर कायम रहे।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पवन राणा को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना, जबरन शादी, यौन संबंध बनाने में पांच साल की कैद चार हजार रुपये जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
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एनडीपीएस एक्ट के दोषी को छह माह 19 दिन की कैद
बरेली। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट राघवेंद्र मणि ने शनिवार को एनडीपीएस एक्ट में दोषी सुल्तानपुर जिले के थाना कादीपुर के जफरपुर निवासी संतोष सिंह को छह माह 19 दिन की कैद की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। जीआरपी ने जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर चार से 11 सितंबर 2021 को संतोष को 100 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचना के बाद 16 नवंबर को उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने संतोष को एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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चोट पहुंचने और अपमानित करने के मामले में तीन सगे भाई दोषमुक्त
बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अनिल कुमार उपाध्याय ने स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने और अपमानित करने के आरोपी शाही थाना क्षेत्र के मोहल्ला ठाकुरद्वारा निवासी सगे भाई हरिओम, बुद्धसेन और पप्पू को शनिवार को दोषमुक्त करार दिया है। इस मामले में हरिओम के पिता दुलीचंद्र भी आरोपी थे। सुनवाई के दौरान उनकी मौत हो चुकी है।
रमेश चंद्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि दुलीचंद्र के लड़के उसके घर के पास कूड़ा डाल रहे थे। विरोध करने पर दुलीचंद्र और उसके तीनों लड़कों ने उसे बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया और अपमानित किया। कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान मुकदमा वादी ही बयानों से मुकर गया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
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चरस तस्करी में दोषी को दो माह 17 दिन की कैद
बरेली। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट राघवेंद्र मणि ने चरस तस्करी में दोषी नवाबगंज थाना क्षेत्र के चंदुआ चमरौआ निवासी छेदालाल को सोमवार को दो माह 17 दिन की कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहना होगा। कोतवाली पुलिस ने 24 अक्तूबर 2016 को छेदालाल को 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने 21 दिसंबर को चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के बाद पुलिस ने छेदालाल को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

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लापरवाही से वाहन चलाने के दो दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना



बरेली। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार उपाध्याय ने लापरवाही से वाहन चलाने, चोट और नुकसान पहुंचाने में दोषी बारादरी के रहीम और महेंद्र सिंह पर शनिवार को पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 15-15 दिन जेल में रहना होगा। रहीम के खिलाफ 2002 और महेंद्र के खिलाफ 2020 में बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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