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अब बटाईदार को भी मिलेगा मुआवजा
बरेली
Updated Tue, 09 Feb 2016 01:34 AM IST
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बरेली। अब ओलावृष्टि और सूखे से प्रभावित किसानों के साथ-साथ बटाईदार को भी खेतों में हुई क्षति का मुआवजा मिलेगा। राजस्व संहिता में इस तरह का बदलाव 11 फ रवरी से होने जा रहा है। इतना ही नहीं बटाई पर खेती के नियमों का भी सरलीकरण कर दिया गया है। यानी जो व्यक्ति खेती करेगा, उसे ही यह लाभ मिलेगा। यह जानकारी राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लागू न होने के कारण पिछले साल अति ओलावृष्टि के कारण प्रदेश के काफी किसानों ने आत्महत्या की और कई किसानों की सदमे से मौत भी हो गई थी।
राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नई व्यवस्था में पट्टे की जमीन और मकान में पति के साथ-साथ पत्नी का नाम भी अंकित होगा। ये नाम 11 फरवरी के बाद लेखपाल अपने स्तर से दर्ज करने का अभियान चलाएंगे। इस व्यवस्था से पति या पत्नी में से एक की मौत के बाद दूसरे का नाम दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नई राजस्व संहिता में इसी तरह के 27 संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों के कारण हर साल 11 फरवरी को राजस्व दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन हर मंडल से एक जिला, तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बरेली मंडल की सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर न्यायालयों के वादों की जानकारी देने के उद्देश्य से टच स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके माध्यम से उनको मुकदमों की तारीख के अलावा अन्य जन उपयोगी जानकारियां एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। तहसीलों को अपग्रेड करने की योजना के तहत इस साल 60 तहसीलों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें बरेली की सदर तहसील को शामिल किया गया है। तहसीलों के काम में तेजी लाने के उद्देश्य से 2000 नये कानूनगो की तैनाती की गई है। लेखपालों की भी भर्ती तीन महीने के दौरान हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर बरेली में लेखपाल सर्किल भी बढ़ाए जाएंगे।
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विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमावली बनाई है, जिसे अगले महीने तक मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदन मिलने की संभावना है। उसी के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नियमावली को पुराने एक्ट में मामूली संशोधन के साथ तैयार किया गया है।
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राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि नई व्यवस्था में पट्टे की जमीन और मकान में पति के साथ-साथ पत्नी का नाम भी अंकित होगा। ये नाम 11 फरवरी के बाद लेखपाल अपने स्तर से दर्ज करने का अभियान चलाएंगे। इस व्यवस्था से पति या पत्नी में से एक की मौत के बाद दूसरे का नाम दर्ज कराने के लिए तहसील के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नई राजस्व संहिता में इसी तरह के 27 संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों के कारण हर साल 11 फरवरी को राजस्व दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इस दिन हर मंडल से एक जिला, तहसील के एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि बरेली मंडल की सभी तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर न्यायालयों के वादों की जानकारी देने के उद्देश्य से टच स्क्रीन लगाई जाएगी। इसके माध्यम से उनको मुकदमों की तारीख के अलावा अन्य जन उपयोगी जानकारियां एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। तहसीलों को अपग्रेड करने की योजना के तहत इस साल 60 तहसीलों को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें बरेली की सदर तहसील को शामिल किया गया है। तहसीलों के काम में तेजी लाने के उद्देश्य से 2000 नये कानूनगो की तैनाती की गई है। लेखपालों की भी भर्ती तीन महीने के दौरान हो जाएगी। जरूरत पड़ने पर बरेली में लेखपाल सर्किल भी बढ़ाए जाएंगे।
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विकास कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण नियमावली बनाई है, जिसे अगले महीने तक मुख्य सचिव स्तर से अनुमोदन मिलने की संभावना है। उसी के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इस नियमावली को पुराने एक्ट में मामूली संशोधन के साथ तैयार किया गया है।