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चिन्मयानंद मामला: देर से जेल पहुंचा हुक्मनामा, नहीं हो पाई छात्रा के दोस्त की रिहाई
Sun, 22 Dec 2019 04:05 PM IST
प्राची प्रियम
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर
Published by: प्राची प्रियम
Updated Sun, 22 Dec 2019 04:05 PM IST
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छात्रा के आरोपी दोस्त
- फोटो : अमर उजाला
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पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी विक्रम सिंह की जमानत का हुक्मनामा सीजेएम कोर्ट से शनिवार देर शाम जेल पहुंचा। इस वजह से उसकी शनिवार को रिहाई नहीं हो पाई। अब उसकी रिहाई आज होगी। उसे एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट से विक्रम सिंह की जमानत मंजूर होने के बाद आदेश सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया था। यहां एक-एक लाख रुपये के दो जमानतदार तय होने के बाद उनका सत्यापन संबंधित थाने और तहसील से कराया गया। शनिवार को सत्यापन के अभिलेख जमानतदारों के साथ ही सीजेएम कोर्ट में पेश किए गए। इसके बाद रिहाई का आदेश देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ओमवीर सिंह ने हुक्मनामा जिला कारागार भेज दिया।
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वहीं इस मामले में जेल में बंद उसके चचेरे भाई संजय सिंह के जमानत प्रार्थना पत्र पर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बहस शुरू नहीं हुई है, जबकि विक्रम के मौसेरे भाई सचिन सेंगर के जमानतदारों के प्रपत्र सत्यापन के लिए गाजियाबाद भेजे गए हैं। गाजियाबाद से सत्यापित प्रपत्र आने के बाद ही उसकी रिहाई संभव होगी। बता दें कि फिरौती मामले में आरोपी एलएलएम की छात्रा 11 दिसंबर को ही जेल से रिहा हो चुकी है।
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