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Bareilly News: चेक बाउंस मामले में दोषी कारोबारी को एक साल कैद, 12 लाख रुपये जुर्माना

Thu, 15 Oct 2026 12:54 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 15 Oct 2026 12:54 AM IST
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Businessman convicted in cheque bounce case sentenced to one year in jail, fined 12 lakh.
बरेली। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमित कुमार ने चेक बाउंस मामले में दोषी जरी कारोबारी हाफिजगंज थाना क्षेत्र के गांव लबेड़ा उर्फ बुलंदनगर निवासी साजिद खान को बुधवार को एक साल की कैद और 12 लाख रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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भोजीपुरा थाना क्षेत्र के बी-104 ग्राउंड फ्लोर पार्क एवेन्यू कैंपस निवासी सिरिल पाऊल ने परिवाद दायर किया था कि जरी कारोबारी साजिद उनके बेटे का परिचित है। उसने कारोबार के सिलसिले में 7.51 लाख रुपये बिना ब्याज के लिए थे। रुपये वापस मांगने पर साजिद ने उनको 7.51 लाख रुपये का चेक दे दिया। सात, 13 और 15 जुलाई 2022 को खाते में अपर्याप्त धनराशि होने के कारण बैंक ने चेक वापस कर दिया। परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में साक्ष्य भी दिए।
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परिवाद को स्वीकार करने के बाद अदालत ने साजिद के खिलाफ 198 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा चलाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने साजिद को एक साल की कैद और 12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने 11 लाख रुपये परिवादी को बतौर प्रतिकर भुगतान का आदेश दिया है।
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छात्रा से छेड़खानी में दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद, 25,600 रुपये जुर्माना



बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने कोचिंग से लौट रही छात्रा को रास्ते में रोककर अश्लीलता करने और धमकी देने के मामले में बुधवार को दोषी सुभाषनगर थाना क्षेत्र की गणेश नगर कॉलोनी गली नंबर पांच निवासी प्रदीप और दीपक को बुधवार को तीन-तीन साल कैद और 25,600 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को तीन-तीन माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा।



सुभाषनगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 साल की बेटी 23 फरवरी 2017 को शाम 6:40 बजे कोचिंग से घर लौट रही थी। रास्ते में शराब की दुकान के पास प्रताप और दीपक ने उसे रोक लिया। दोनों ने उसके साथ अश्लीलता करते हुए फब्तियां कसने लगे। किसी तरह दोनों से बचकर वह आगे बढ़ी तो उसकी साइकिल के आगे बाइक लगाकर दोनों आरोपियों ने रोक लिया। बेटी ने शोर मचाया तो दोनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।



विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रताप और दीपक को दोषी करार देते हुए कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।

गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों ने कबूला जुर्म, कैद और जुर्माना

बरेली। स्पेशल जज संतोष कुमार यादव ने जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी शाहजहांपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के परसौना खलीलपुर निवासी दानवीर और बरेली के हाफिजगंज थाना क्षेत्र के सुंदरी गांव निवासी कुंवरसेन को बुधवार को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कुंवरसेन के खिलाफ भुता थाने में दिसंबर 2005 में और दानवीर के खिलाफ फरीदपुर थाने में मार्च 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद दोनों मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों आरोपियों ने सुनवाई के दौरान गिरोहबंद अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली।
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