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Bareilly News: सपा नेता की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, बगैर स्वीकृति के कराया जा रहा था निर्माण

Mon, 17 Nov 2025 07:31 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 17 Nov 2025 07:31 PM IST
सार

बरेली में अवैध तरीके से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। बीडीए ने सोमवार को सीबीगंज क्षेत्र में 10 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ढहा दिया। सपा नेता मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही निर्माण करा रहे थे। 

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BDA bulldozer runs on SP leader illegal colony in Bareilly
बीडीए टीम ने ध्वस्त किया अवैध निर्माण - फोटो : बीडीए

विस्तार

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर गांव में 10 बीघा जमीन पर सपा नेता नरेश यादव द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को सोमवार को विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि बगैर स्वीकृति के ही भूखंडों का चिह्नांकन और सड़क, नाली व चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर एई गजेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम को भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। 

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घर या भूखंड खरीदने से पहले जरूर पता कर लें ये बात 
बीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इसका ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है।

भवन/भूखंड के क्रेताओं को सलाह दी गई है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में संपत्ति न खरीदें। 

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