Bareilly News: जनता पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ... होटल, रेस्टोरेंट, बरातघर का लाइसेंस शुल्क बढ़ा
बरेली में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक व होटल, रेस्टोरेंट, बरातघर के लाइसेंस शुल्क की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे साफ है कि इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ने वाला है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
बरेली के महापौर कार्यालय में सोमवार को महापौर उमेश गौतम की अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। समिति ने ट्रेड लाइसेंस का रिवीजन किया। इसके अलावा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी सेंटर, एक्सरे क्लीनिक, डेंटल क्लीनिक व होटल, रेस्टोरेंट, बरातघर के लाइसेंस शुल्क की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे साफ है कि इसका बोझ आम जनता पर ही पड़ने वाला है।
पार्कों में प्रवेश शुल्क को खत्म करने के फैसले से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि, पार्कों के नाम सीआई पार्क, गांधी उद्यान और अक्षर विहार में ही लोग जाते हैं। अस्पतालों पर 20 गुना तक टैक्स बढ़ाया गया है। अब तक कई पैथोलॉजी सेंटर सिर्फ एक हजार रुपये सालाना टैक्स दे रहे थे, जिसे बढ़ाकर 20 हजार रुपये तक किया गया है।
सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक में नगर निगम की दुकानों, फड़ों पर काबिज मूल आवंटियों और किरायेदारों के प्रस्तावों पर चर्चा शुरू हुई। पार्षद सलीम पटवारी, आरेंद्र अरोरा, अलीम खां ने प्रीमियम किराया की धनराशि पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो किराया बढ़ाने की बात कही जा रही है, वह नियमों के खिलाफ है।
कमेटी का गठन
अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में पार्षद सर्वेश रस्तोगी, सलीम पटवारी, सौरभ कुमार की कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी किराया राशि तय करके जल्द रिपोर्ट देगी। सीबीगंज सब्जी मंडी, एलन क्लब सब्जी मंडी के प्रस्ताव पर उपसभापति सर्वेश रस्तोगी, सलीम पटवारी, अलीम खां और आरेंद्र अरोरा ने आपत्ति जताई। कहा कि जब एलन क्लब सब्जी मंडी का ठेका हो गया है तो नगर निगम क्यों वसूली कर रहा है। इस पर महापौर उमेश गौतम ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताई। अगस्त तक किस्त की रकम ठेकेदार से जमा करने के निर्देश दिए।
जलकल विभाग में प्लंबर रखे जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें आवेदन के लिए पंजीकरण शुल्क 5,000 से घटाकर 2,000 व सिक्योरिटी की रकम 25 हजार से घटाकर 10 हजार की गई। सीबीगंज छोटी बाजार मार्केट की नीलामी, ब्रह्मपुरा, एलन क्लब छत की नीलामी मामले पर कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। गीला-सूखा कचरा अलग-अलग नहीं देने पर भवन स्वामी को 250, दुकानदारों को एक हजार और रेता-बजरी आदि मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
इन मदों में की गई बढ़ोतरी
होटल- रेस्टोरेंट के लाइसेंस शुल्क को 400 सालाना की जगह 5,000 रुपये किया।
- बरातघर, होटल लॉजिंग, गेस्ट हाउस 10 बेड पर 1,000 की जगह 10 हजार रुपये किया गया।
- होटल लाजिंग, गेस्ट हाउस 11 से 20 बेड तक 2,000 की जगह 15 हजार रुपये किया गया।
- तीन सितारा होटल 11 से 40 बेड 9 हजार की जगह 25 हजार रुपये किया गया।
- पांच सितारा होटल 40 बेड से अधिक 12 हजार की जगह 50 हजार रुपये किया गया।
निजी अस्पताल
- नर्सिंग होम- 20 बेड तक- 2 हजार की जगह 25 हजार
- नर्सिंग होम- 20 बेड से ऊपर 5 हजार की जगह 50 हजार
- अस्पताल 20 बेड 8 हजार की जगह 25 हजार
- अस्पताल 20 बेड से ऊपर पर 50 हजार
- पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी सेंटर 1 हजार से बढ़ाकर 20 हजार
- एक्सरे क्लीनिक 2 हजार से बढ़ाकर 20 हजार
- डेंटल क्लीनिक 3 हजार से बढ़ाकर 20 हजार
- ऑटो रिक्शा 2 सीटर पर 2 हजार, तीन सीटर पर 5 हजार
- मिनी बस पर 5 हजार
- बस 10 हजार (शिक्षण संस्थान की बसों को छोड़कर)
- तांगा पर 500
- ट्रॉली 2 हजार
- चार पहिया वाहन के व्यावसायिक प्रयोग पर 2 हजार
अन्य व्यवसाय
- धुलाई गृह (लॉन्ड्री) 2 हजार
- ड्राईक्लीनिंग 2 हजार
- फाइनेंस कंपनी व चिट फंड 10 हजार
- इंश्योरेंस कंपनी प्रति शाखा-50 हजार
- पशुवध बड़ा, छोटा पशु-250 रुपये प्रति पशु
- हड्डी-खाल गोदाम-10 हजार
- बार, बीयर शॉप-50 हजार
- बिल्डर्स पंजीकरण शुल्क-50 हजार
- देशी शराब प्रति दुकान-25 हजार
- विदेशी शराब प्रति दुकान-50 हजार
(उपरोक्त दरें सालाना के हिसाब से लागू होंगी)
डोर टू डोर कूड़ा संग्रह की दरें
- ईडब्ल्यूएस फ्लैट- 30 रुपये- एलआईजी- 40 रुपये
- एचआईजी- 100 रुपये
- बंद गेट कॉलोनी 100 रुपये
- मांस, मछली की दुकान- 1000
- रेस्टोरेंट 200 वर्गफुट तक 500, इससे ऊपर के रेस्टोरेंट से एक हजार
- होटल, लॉज, गेस्ट हाउस 10 बेड तक 2 हजार, 40 बेड वाले से 3,500 रुपये।
- धर्मशाला से एक हजार रुपये।
- मैरिज होम, विवाह मंडप 3 हजार वर्गमीटर तक 3 हजार और इससे ऊपर वाले से 10 हजार रुपये।
- बेकरी, मिठाई की दुकान 100 वर्गफुट तक 500 रुपये और उससे ऊपर वाले से 1,000 रुपये।
- सरकारी व निजी अस्पताल, नर्सिंग होम 20 बेड तक 1000 और इससे ऊपर वालों से 3 हजार रुपये।
- गली-मोहल्लों में स्थित चाय की दुकान से 50 रुपये
- व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 1000 वर्गमीटर तक 2 हजार, इससे ऊपर पर 3 हजार
-औद्योगिक इकाई एक हजार वर्गमीटर तक 10 हजार, एक से पांच हजार वर्गमीटर तक 2500, पांच हजार वर्गमीटर से अधिक पर पांच हजार रुपये।
-कबाड़, रद्दी आदि का संग्रह करने वालों से 500 से एक हजार रुपये।
-प्रदर्शन, प्रतियोगिता कराने पर 500 रुपये।
-पेट्रोल पंप से 500 रुपये।
-डेयरी एक से 4 पशु पालने पर 30 रुपये, 5 से 10 तक पशु रखने वाले पर 2 हजार, इससे ऊपर 3 हजार रुपये।
(उपरोक्त दरें प्रतिमाह के हिसाब से लागू होंगी।)