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Bareilly News: 'एक देवर लक्ष्मण थे और एक तुम...', कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Wed, 22 Jan 2025 07:09 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 22 Jan 2025 07:09 PM IST
सार

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला से उसके तहेरे देवर ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। 

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bareilly court sentenced the brother-in-law guilty of raping his sister-in-law to life imprisonment
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik

विस्तार

बरेली में भाभी से दुष्कर्म करने के दोषी तहेरे देवर को अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में श्रीरामचरित मानस के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा- एक देवर लक्ष्मण थे जो देवी सीता की चरण वंदना करते थे, पर दोषी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया। महिला घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान न्यायाधीश ने कविता भी सुनाई।

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घटना सीबीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 10 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। पति दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं। वह घर में अकेली रहती है। देवर ने उसे झांसा दिया कि मेरे दो बच्चे हैं, पत्नी फिर गर्भवती है। उससे होने वाला तीसरा बच्चा उसको दे देगा। इसके एवज में वह पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। उससे 90 हजार रुपये भी ले लिए। पीड़िता ने जब बच्चा लेने से मना कर दिया और दिए हुए रुपये वापस मांगे तो वह गाली-गलौज करने लगा।

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पीड़िता के मुताबिक, 19 जनवरी 2023 को रात 10 बजे उसका देवर, भांजे व एक अन्य के साथ घर में घुस आया। देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और भांजे ने उसका वीडियो बना लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर वह जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। 15 जून 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सात गवाह और आठ साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने दो आरोपियों को बरी कर दिया। देवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

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