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Bareilly News: भ्रष्टाचार के आरोपी दरोगा की जमानत अर्जी खारिज, केस से नाम निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत

Wed, 21 Aug 2024 06:20 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 21 Aug 2024 06:20 PM IST
सार

करगैना चौकी के इंचार्ज रहते हुए धर्मेंद्र देशवाल ने मुकदमे से नाम निकालने के बदले एक व्यक्ति से एक लाख रुपये रिश्वत मांगी थी। उसकी शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने दरोगा को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह जेल में है।

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Bail application of inspector accused of taking bribe rejected in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बरेली में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट संख्या एक ने थाना सुभाषनगर की करगैना चौकी इंचार्ज रहते हुए रिश्वत लेते पकड़े गए दरोगा धर्मेंद्र देशवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को मुकदमे से नाम निकालने के बदले 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उसने एक लाख रुपये रिश्वत मांगी थी।

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कोतवाली क्षेत्र के जीजीआईसी रोड निवासी आदर्श दीक्षित और उसके मामा कूर्मांचल नगर निवासी विजय प्रकाश के खिलाफ आदर्श के चाचा ने सुभाषनगर थाने में 24 फरवरी को रिपोर्ट कराई थी। इसमें आरोप है कि इन लोगों ने उनके बेटे पर कार चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। मुकदमे की विवेचना करगैना चौकी प्रभारी धर्मेंद्र देशवाल कर रहा था। 

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एक लाख रुपये मांगी थी रिश्वत 
देशवाल बिना किसी ठोस साक्ष्य व मेडिकल परीक्षण न होने के बावजूद आदर्श और विजय प्रकाश को परेशान कर रहे थे। 20 हजार रुपये एकमुश्त लेने के बाद भी उसने आदर्श को गिरफ्तार कर जेल दिया था। आदर्श जमानत पर छूटकर आया तो देशवाल ने उसे चौकी बुलाकर हड़काया। उसके मामा विजय प्रकाश का नाम मुकदमे से निकालने के लिए एक लाख रुपये मांगे। 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ।

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आदर्श ने इसकी सूचना एंटी करप्शन को दी। एंटी करप्शन ने औपचारिकताएं पूरी कर लीं। 19 जुलाई को आदर्श 50 हजार रुपये देशवाल को देने गया। इसी दौरान एंटी करप्शन ने उसे रंगे हाथों पकड़ा लिया। उसने खिलाफ सुभाषनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बाद से वह जेल में है। उसकी तरफ से जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी। बुधवार को शासकीय अधिवक्ता मनोज वाजपेयी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने देशवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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