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LPG Update: घरेलू गैस सिलिंडर का व्यावसायिक इस्तेमाल पड़ेगा महंगा, होगी सख्त कार्रवाई; निर्देश जारी
Tue, 14 Apr 2026 02:23 PM IST
Mukesh Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
Published by: Mukesh Kumar
Updated Tue, 14 Apr 2026 02:23 PM IST
सार
बरेली में जिला पूर्ति विभाग ने घरेलू एलपीजी सिलिंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर कड़ा रुख अपनाया है। रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल और मैरिज हॉल जैसे प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलिंडरों के इस्तेमाल पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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गैस सिलिंडर (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
बरेली जिले में रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, मैरिज हॉल और मिठाई की दुकानों में घरेलू एलपीजी सिलिंडर के इस्तेमाल पर जिला पूर्ति कार्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने साफ किया है कि बिना वैध कनेक्शन या अनुमति के गैस सिलिंडर का भंडारण और उपयोग नियम विरुद्ध है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह के अनुसार, सूचना मिली है कि जिले में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ स्थानों पर बिना वैध अनुमति के व्यावसायिक सिलिंडर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। विभाग ने चेतावनी दी है कि जांच के दौरान यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू या अवैध व्यावसायिक सिलिंडर पाया गया, तो संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।
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बरात घर या मैरिज हॉल बुक कराने वाले व्यक्ति को भी कार्रवाई के दायरे में लाया जा सकता है। पूर्ति अधिकारी ने आम जनता और व्यापारियों से केवल वैध व्यावसायिक गैस सिलिंडरों का उपयोग करने की अपील की है। इससे कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा। सभी पूर्ति निरीक्षकों को औचक निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध उपयोग पर कानूनी प्रावधान
घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। बिना अनुमति के गैस सिलिंडरों का भंडारण और उपयोग दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर धारा तीन/सात के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत प्रतिष्ठान के मालिक और आयोजक दोनों पर कार्रवाई हो सकती है।
पूर्ति निरीक्षक करेंगे औचक निरीक्षण
जिला पूर्ति कार्यालय ने जिले भर में औचक निरीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ति निरीक्षक विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे। अधिकारी ने सभी व्यापारियों और आम जनता से वैध व्यावसायिक सिलिंडरों का ही उपयोग करने की अपील की है।
घरेलू गैस सिलिंडरों का व्यावसायिक उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन है। बिना अनुमति के गैस सिलिंडरों का भंडारण और उपयोग दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर धारा तीन/सात के तहत प्राथमिकी दर्ज किया जा सकता है। इस प्रावधान के तहत प्रतिष्ठान के मालिक और आयोजक दोनों पर कार्रवाई हो सकती है।
पूर्ति निरीक्षक करेंगे औचक निरीक्षण
जिला पूर्ति कार्यालय ने जिले भर में औचक निरीक्षण शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ति निरीक्षक विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच करेंगे। अधिकारी ने सभी व्यापारियों और आम जनता से वैध व्यावसायिक सिलिंडरों का ही उपयोग करने की अपील की है।