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आरोपियों की सरेंडर की अर्जी खारिज

Sun, 24 Aug 2014 05:30 AM IST
Bareilly
Bareilly Updated Sun, 24 Aug 2014 05:30 AM IST
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बरेली। मीरा की पैठ पर बवाल के आरोपियों में से किसी ने शनिवार को कोर्ट में समर्पण नहीं किया। इस कारण कोट में दाखिल की गई उनकी सरेंडर की अर्जी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम हीरालाल ने खारिज कर दिया।
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22 अगस्त को बवाल के आरोपी दो सगे भाई मोहम्मद नदीम, मोहम्मद अजीम और सरताज, आदिल और उसके बेटे साबिर ने अपने वकील के माध्यम से सरेंडर की अर्जी दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने थाना बारादरी से रिपोर्ट मांगी कि क्या उपरोक्त सभी लोग फेसबुक पर टिप्पणी करने के मामले में 30 जुलाई को हुए बवाल के मुकदमे में वांछित है। 23 अगस्त को कोर्ट से रिपोर्ट आई कि ये सभी लोग मीरा की पैठ पर हुए बवाल के आरोपी हैं लेकिन कोर्ट में कोई भी आरोपी हाजिर नहीं हुआ।
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