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वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य नहीं

Fri, 25 Jan 2019 02:30 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Fri, 25 Jan 2019 02:30 AM IST
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वाहनों पर स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य नहीं
बरेली। वाहनों की रफ्तार को सीमित कर सड़क हादसों में कमी लाने के शासन द्वारा जारी सर्कुलर फिलहाल अनिवार्यता की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पिछले दिनों स्पीड गवर्नर लगाने के नाम पर फर्मों की ओर से चल रहे ‘खेल’ का खुलासा होने पर जब रिपोर्ट परिवहन मुख्यालय भेजी गई तो यह जवाब आरटीओ को मिला। मुख्यालय की ओर से जारी पत्र में स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता नहीं होने को कहा है।
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आरटीओ आरपी सिंह ने बताया कि पिछले दिनों जिले में करीब दो फर्म ऐसी मिलीं जो सिर्फ स्पीड गवर्नर के नाम पर ‘डिब्बा’ लगा रही थीं, जिसमें स्पीड को नियंत्रित करने की क्षमता ही नहीं थी। साथ ही पूर्व में जारी सर्कुलर के अनुसार बगैर स्पीड गवर्नर के वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिए जाने को कहा गया था। ऐसे में डिब्बा लगाने की जानकारी मिलने पर अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। मामले की पुष्टि होने पर उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया था। साथ ही रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई थी। लेकिन गुरुवार को मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्कु़लर को दरकिनार कर शासनादेश जारी होने के बाद स्पीड गवर्नर के बाबत कार्रवाई को कहा गया है।
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