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निदा प्रकरण: शीरान के पिता की निगरानी अर्जी भी खारिज
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बरेली। आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी की अध्यक्ष निदा खान और उनके परिवार वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनके शौहर शीरान के पिता उस्मान रजा की ओर से दी गई अर्जी को निचली अदालत ने खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ उस्मान रजा की निगरानी अर्जी भी जिला जज की अदालत ने खारिज कर दी।
उस्मान रजा ने पुत्रवधू निदा खान, मोइन हसन खां, मुशर्रत यार खां, रेशमा उर्फ यासीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी। इसमें दहेज की फेहरिस्त पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश को खारिज करते हुए मामले को परिवाद की रूप में दर्ज कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने जिला जज की अदालत में अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया।
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उस्मान रजा ने पुत्रवधू निदा खान, मोइन हसन खां, मुशर्रत यार खां, रेशमा उर्फ यासीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए अर्जी दी थी। इसमें दहेज की फेहरिस्त पर उनके फर्जी हस्ताक्षर करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ने रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश को खारिज करते हुए मामले को परिवाद की रूप में दर्ज कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने जिला जज की अदालत में अर्जी दी जिसे खारिज कर दिया गया।
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