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Bareilly News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 25 हजार जुर्माना

Wed, 02 Apr 2025 02:47 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 02 Apr 2025 02:47 AM IST
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20 years imprisonment and 25 thousand rupees fine for raping a teenager
बरेली। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कुमार मयंक ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्योलड़िया थाना क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने 13 जुलाई 2023 को परिचित मोहम्मद नईम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी घर में सो रही थी। रात में 12 बजे के बाद उसकी पत्नी की नींद खुली तो देखा कि बेटी नहीं है। कुछ दिन पहले नईम उसकी बेटी पर छींटाकशी कर चुका था। वह नईम के घर गए तो उसके पिता ने कहा कि उनकी बेटी एक-दो दिन में आ आएगी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को तलाश लिया। पांच जून 2024 को चार्जशीट दाखिल कर दी।
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किशोरी ने बयान दिया कि नईम उसे ऑटाे में बैठाकर बरेली लाया। यहां से प्रयागराज ले गया। वहां कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उसे बरेली लाया और सेटेलाइट बस अड्डे पर छोड़ दिया। वह घर जा रही थी, तभी पुलिस ने उसे रोक लिया। अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नईम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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