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नकली नोट जमा करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Updated Sun, 08 Apr 2018 11:44 PM IST
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बरेली।
नकली नोट जमा करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने किया।
पंजाब नेशनल बैंक एकता नगर शाखा के नोडल ऑफिसर ने तहरीर देकर कहा कि एकतानगर ब्रांच बरेली में पांच सौ रुपये के नकली नोट जमा किए गए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जहांआरा ने कहा कि 21 फरवरी को दोपहर दो बजे अरविंद कुमार के खाते में पांच सौ रुपये छह नोट जमा किए गए। अभियुक्त की फोटो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड होने की बात भी कही गई। एटीएम मशीन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी घटना का समर्थन किया। इस पर अदालत ने अभियुक्त मुकेश बाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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नकली नोट जमा करने के एक आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने किया।
पंजाब नेशनल बैंक एकता नगर शाखा के नोडल ऑफिसर ने तहरीर देकर कहा कि एकतानगर ब्रांच बरेली में पांच सौ रुपये के नकली नोट जमा किए गए। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील जहांआरा ने कहा कि 21 फरवरी को दोपहर दो बजे अरविंद कुमार के खाते में पांच सौ रुपये छह नोट जमा किए गए। अभियुक्त की फोटो बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड होने की बात भी कही गई। एटीएम मशीन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने भी घटना का समर्थन किया। इस पर अदालत ने अभियुक्त मुकेश बाबू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।