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लापता शीरान! अब्बू ने भी निदा की कार पर बदला बयान
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बरेली। आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान की कार अदालत के आदेश पर भी उन्हें नहीं मिल पाई। पुलिस ने अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा है कि उसकी तलाश में निदा के पूर्व शौहर शीरान रजा खां के घर पर न उन्हें दहेज में दी गई कार मिली न खुद शीरान। शीरान के पिता उस्मान रजा खां ने पुलिस को यह भी लिखकर दे दिया कि निदा से दहेज में मिली कार उन्हें तलाक के वक्त ही दे दी गई थी। उस्मान रजा के इस बयान के बाद निदा के वकील ने अदालत में उनकी उस पुरानी गवाही की प्रति दाखिल की जिसमें उन्होंने जिरह के दौरान स्वीकार किया था कि निकाह में शीरान को मिली कार उनके घर पर है। उस्मान रजा ने इस गवाही में यह भी कहा था कि निदा को शीरान की ओर से तलाक दिए जाने के वक्त वह मौजूद नहीं थे।
निदा की ओर से अदालत में घरेलू हिंसा के मुकदमे के दौरान अर्जी देकर अपने पूर्व शौहर शीरान रजा से दहेज में दी गई स्विफ्ट कार वापस दिलाने की फरियाद की गई थी। अदालत ने पिछली तारीख पर शीरान को कार वापस करने का आदेश दिया था। कोतवाली पुलिस को आदेश किया था कि वह निदा की कार उन्हें वापस दिलाए। अदालत के आदेश के बावजूद कार वापस नहीं मिली तो सोमवार को निदा की ओर से अदालत में फिर इस मामले को रखा गया। अदालत ने पुलिस का जवाबतलब किया तो कोतवाली की ओर से सबइंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दाखिल कर दी कि अदालत के आदेश पर वह कई बार शीरान के घर के साथ उनके संभावित ठिकानों पर भी गए लेकिन न कहीं कार मिली न शीरान। शीरान के घर वालों ने बताया कि शीरान शहर से बाहर हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कहां गए हैं।
सबइंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के मुताबिक शीरान के पिता उस्मान रजा खां की ओर से भी पुलिस को लिखकर दिया गया है कि निदा और शीरान रजा का तलाक पांच फरवरी 2016 को आपसी सहमति से हुआ था। तलाक के वक्त ही निदा को मेहर की रकम 1 लाख 51 हजार सात सौ छियासी रुपये, इददत के खर्च बतौर 10 हजार रुपये, जेवरात और उनकी कार उनके सुपुर्द कर दी गई थी। इस बात की शहादत के लिए उस्मान रजा ने बतौर गवाह अपने अलावा ईकान रजा खां और अबरार खां का नाम पुलिस को दी अर्जी में दिया है। पुलिस की ओर से यह रिपोर्ट दाखिल होने के बाद निदा के वकील भुपेंद्र भडाना ने अदालत में उस्मान रजा खां की परिवार न्यायाधीश के समक्ष तीन जून 2017 को दी गई गवाही की प्रति दाखिल कर दी। निदा के वकील के मुताबिक इस गवाही में उस्मान रजा ने जिरह के दौरान कहा था कि निकाह के वक्त शीरान को दी गई कार उनके घर पर है और तलाक दिए जाने के वक्त वह मौजूद नहीं थे। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अब 14 जून की तारीख तय की है।
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निदा की ओर से अदालत में घरेलू हिंसा के मुकदमे के दौरान अर्जी देकर अपने पूर्व शौहर शीरान रजा से दहेज में दी गई स्विफ्ट कार वापस दिलाने की फरियाद की गई थी। अदालत ने पिछली तारीख पर शीरान को कार वापस करने का आदेश दिया था। कोतवाली पुलिस को आदेश किया था कि वह निदा की कार उन्हें वापस दिलाए। अदालत के आदेश के बावजूद कार वापस नहीं मिली तो सोमवार को निदा की ओर से अदालत में फिर इस मामले को रखा गया। अदालत ने पुलिस का जवाबतलब किया तो कोतवाली की ओर से सबइंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दाखिल कर दी कि अदालत के आदेश पर वह कई बार शीरान के घर के साथ उनके संभावित ठिकानों पर भी गए लेकिन न कहीं कार मिली न शीरान। शीरान के घर वालों ने बताया कि शीरान शहर से बाहर हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कहां गए हैं।
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सबइंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह के मुताबिक शीरान के पिता उस्मान रजा खां की ओर से भी पुलिस को लिखकर दिया गया है कि निदा और शीरान रजा का तलाक पांच फरवरी 2016 को आपसी सहमति से हुआ था। तलाक के वक्त ही निदा को मेहर की रकम 1 लाख 51 हजार सात सौ छियासी रुपये, इददत के खर्च बतौर 10 हजार रुपये, जेवरात और उनकी कार उनके सुपुर्द कर दी गई थी। इस बात की शहादत के लिए उस्मान रजा ने बतौर गवाह अपने अलावा ईकान रजा खां और अबरार खां का नाम पुलिस को दी अर्जी में दिया है। पुलिस की ओर से यह रिपोर्ट दाखिल होने के बाद निदा के वकील भुपेंद्र भडाना ने अदालत में उस्मान रजा खां की परिवार न्यायाधीश के समक्ष तीन जून 2017 को दी गई गवाही की प्रति दाखिल कर दी। निदा के वकील के मुताबिक इस गवाही में उस्मान रजा ने जिरह के दौरान कहा था कि निकाह के वक्त शीरान को दी गई कार उनके घर पर है और तलाक दिए जाने के वक्त वह मौजूद नहीं थे। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए अब 14 जून की तारीख तय की है।
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