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अवैध बारात घरों पर 10 लाख तक जुर्माना
Updated Wed, 21 Mar 2018 10:04 AM IST
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फ्लैग- बीडीए का 23 से चलेगा सीलिंग अभियान
अवैध बारातघरों पर होगा 10 लाख तक जुर्माना
नियमों के दायरे में आने पर ही होगी कंपाउंडिंग
अमर उजाला ब्यूरो
बरेली। शहर में कोई भी बारातघर अब बीडीए से बिना नक्शा स्वीकृत कराए नहीं चल पाएगा। पहले से बने अवैध बारातघरों को पार्किंग और सेटबैक की जगह छोड़ने के बाद नियमों के दायरे में आने पर ही निर्धारित जुर्माना चुकाकर कंपाउंडिंग करानी होगी। 23 मार्च के बाद नक्शा प्रस्तुत न करने वाले बारातघर मालिकों को 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा। बीडीए की चेतावनी के बाद बारातघर मालिक कंपाउंडिंग के लिए शपथ पत्र लेकर पहुंचने लगे हैं। 23 तारीख से बीडीए की टीम अवैध बारातघरों को सील करने का बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी।
क्रेडाई पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त से उन बारातघरों की कंपाउंडिंग न करने की अपील की थी, जिन्होंने पार्किंग या सेटबैक की जगह नहीं छोड़ी है। मंडलायुक्त पीवी जगनमोहन ने बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कुमार को मामले की जांच सौंपी है। बीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि पहले से बने अवैध बारातघरों की कंपाउंडिंग नियमों के दायरे में आने पर ही की जाएगी। अगर किसी बारातघर ने सेटबैक या पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी है तो उसे अब छोड़नी होगी। इसके बाद संबंधित बारातघर मालिक से जुर्माना वसूलने के बाद ही कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नक्शा स्वीकृत न कराने और कंपाउंडिंग न कराने वाले बारातघर मालिकों से 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एक हजार वर्ग फुट एरिया में बने अनधिकृत बारातघर से 2.5 लाख, एक हजार से दो हजार वर्ग फुट एरिया के बारातघर से पांच लाख, दो हजार से तीन हजार वर्ग मीटर एरिया में बने बारातघर से 7.5 लाख और तीन हजार वर्ग मीटर से ऊपर के बारातघर से 10 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जो बारातघर मालिक कंपाउंडिंग नहीं कराएंगे, उनके बारात घर जेसीबी से ध्वस्त किए जाएंगे।
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अवैध बारातघरों पर होगा 10 लाख तक जुर्माना
नियमों के दायरे में आने पर ही होगी कंपाउंडिंग
अमर उजाला ब्यूरो
बरेली। शहर में कोई भी बारातघर अब बीडीए से बिना नक्शा स्वीकृत कराए नहीं चल पाएगा। पहले से बने अवैध बारातघरों को पार्किंग और सेटबैक की जगह छोड़ने के बाद नियमों के दायरे में आने पर ही निर्धारित जुर्माना चुकाकर कंपाउंडिंग करानी होगी। 23 मार्च के बाद नक्शा प्रस्तुत न करने वाले बारातघर मालिकों को 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा। बीडीए की चेतावनी के बाद बारातघर मालिक कंपाउंडिंग के लिए शपथ पत्र लेकर पहुंचने लगे हैं। 23 तारीख से बीडीए की टीम अवैध बारातघरों को सील करने का बड़े स्तर पर अभियान चलाएगी।
क्रेडाई पदाधिकारियों ने मंडलायुक्त से उन बारातघरों की कंपाउंडिंग न करने की अपील की थी, जिन्होंने पार्किंग या सेटबैक की जगह नहीं छोड़ी है। मंडलायुक्त पीवी जगनमोहन ने बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र कुमार को मामले की जांच सौंपी है। बीडीए उपाध्यक्ष का कहना है कि पहले से बने अवैध बारातघरों की कंपाउंडिंग नियमों के दायरे में आने पर ही की जाएगी। अगर किसी बारातघर ने सेटबैक या पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी है तो उसे अब छोड़नी होगी। इसके बाद संबंधित बारातघर मालिक से जुर्माना वसूलने के बाद ही कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नक्शा स्वीकृत न कराने और कंपाउंडिंग न कराने वाले बारातघर मालिकों से 2.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। एक हजार वर्ग फुट एरिया में बने अनधिकृत बारातघर से 2.5 लाख, एक हजार से दो हजार वर्ग फुट एरिया के बारातघर से पांच लाख, दो हजार से तीन हजार वर्ग मीटर एरिया में बने बारातघर से 7.5 लाख और तीन हजार वर्ग मीटर से ऊपर के बारातघर से 10 लाख रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जो बारातघर मालिक कंपाउंडिंग नहीं कराएंगे, उनके बारात घर जेसीबी से ध्वस्त किए जाएंगे।
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