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फतेहगंज पूर्वी वबाल के आरोपियों को जमानत मिली
Updated Sat, 07 Apr 2018 10:04 AM IST
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फतेहगंज पूर्वी वबाल के आरोपियों को जमानत मिली
बरेली। होली के मौके पर फतेहगंज पूर्वी में हुए बवाल के 11 आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। यह आदेश जिला जज राजबीर सिंह ने किया।
घटना की रिपोर्ट गांव रम्पुरा के रहने वाले अनवर ने दो मार्च को थाना फतेहगंज पूर्वी में लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना वाले दिन वे लोग दिन के दो बजे अपने घरों में खाना खा रहे थे कि तभी अभियुक्त एकराय होकर हुड़दंग करते हुए उनके मोहल्ले में आए। विरोध करने पर इन सभी ने गालीगलौज करते हुए फायरिंग कर दी। पथराव भी किया। इससे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं। अभियुक्तों के अधिवक्ता गंगाधर मिश्र ने कहा कि इस मामले में क्रास केस दर्ज किया गया है। किसी के भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अदालत ने अभियुक्त रनवीर, अशोक कुमार, हरि प्रसाद, विनोद पाल, जयराम पाल, रमेश, बबलू, भूरे लाल, सतेंद्र, हरीश बाबू और बाबूराम की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सभी को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती देने का आदेश दिया।
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बरेली। होली के मौके पर फतेहगंज पूर्वी में हुए बवाल के 11 आरोपियों को अदालत ने जमानत दे दी है। यह आदेश जिला जज राजबीर सिंह ने किया।
घटना की रिपोर्ट गांव रम्पुरा के रहने वाले अनवर ने दो मार्च को थाना फतेहगंज पूर्वी में लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना वाले दिन वे लोग दिन के दो बजे अपने घरों में खाना खा रहे थे कि तभी अभियुक्त एकराय होकर हुड़दंग करते हुए उनके मोहल्ले में आए। विरोध करने पर इन सभी ने गालीगलौज करते हुए फायरिंग कर दी। पथराव भी किया। इससे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। कुछ लोगों को गंभीर चोटें आईं। अभियुक्तों के अधिवक्ता गंगाधर मिश्र ने कहा कि इस मामले में क्रास केस दर्ज किया गया है। किसी के भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अदालत ने अभियुक्त रनवीर, अशोक कुमार, हरि प्रसाद, विनोद पाल, जयराम पाल, रमेश, बबलू, भूरे लाल, सतेंद्र, हरीश बाबू और बाबूराम की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सभी को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती देने का आदेश दिया।