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Banda News: नशीले पदार्थों की तस्करी के दो दोषियों को सजा व जुर्माना
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बांदा। अलग-अलग थाना क्षेत्र निवासी नशीले पदार्थ की तस्करी के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पल्लवी प्रकाश की अदालत ने सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को हेरोईन व दूसरे दोषी को गांजा की तस्करी में सजा सुनाई है। इसमें हेरोईन तस्करी के दोषी को 11 माह व दूसरे को ढाई वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 10000-10000 रुपये का जर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा ना करने पर 15-15 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात के दरोगा केएन मिश्रा ने 9 मई 2012 को जौरही ग्राम में जारी गांव निवासी राजेश को रंगेहाथों पकड़ा था। तलाशी में उसके पास 17 ग्राम हेरोईन बरामद हुई थी। जिसकी कीमत लाखों में बताई गई थी। दोषी राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
इधर बबेरू थाना के एसआई भूपेन्द्र सिंह ने 5 जनवरी 20121 को कौहारा ग्राम निवासी अरविंद उर्फ अमित के पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 1-1 गवाह पेश किए गए। दोनों दोषियों ने न्यायाधीश के सामने जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीय ने दोनों दोषियों को जेल व जुर्माना की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात के दरोगा केएन मिश्रा ने 9 मई 2012 को जौरही ग्राम में जारी गांव निवासी राजेश को रंगेहाथों पकड़ा था। तलाशी में उसके पास 17 ग्राम हेरोईन बरामद हुई थी। जिसकी कीमत लाखों में बताई गई थी। दोषी राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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इधर बबेरू थाना के एसआई भूपेन्द्र सिंह ने 5 जनवरी 20121 को कौहारा ग्राम निवासी अरविंद उर्फ अमित के पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 1-1 गवाह पेश किए गए। दोनों दोषियों ने न्यायाधीश के सामने जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायाधीय ने दोनों दोषियों को जेल व जुर्माना की सजा सुनाई है।
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