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महिला पर जानलेवा हमले में दो भाइयों को पांच-पांच वर्ष की कैद
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बांदा। महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी दो सगे भाइयों को अदालत ने 5-5 वर्ष की कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया है। कई धाराओं में अलग-अलग जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन से मिली जानकारी के मुताबिक कालिंजर थाना क्षेत्र के सढ़ा गांव की चुन्नी उर्फ चुनिया पत्नी रामआसरे साहू 14 फरवरी 2014 को रात करीब 10 बजे घर में आग ताप रही थी। तभी शराब के नशे में गांव के गंगा पाठक, रज्जू पाठक, बिज्जू और रामकिशोर आ गए। उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बचाने आए पति और पुत्र लाला भइया को भी मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आईं। पुत्र के सिर की हड्डी टूट गई।
पुलिस ने उचित धाराओं में रिपोर्ट न लिखने पर चुन्नी ने अदालत में दस्तक दी। अदालत के आदेश पर विवेचना हुई और धारा 308,323 व 504 में सगे भाई गंगा पाठक व रज्जू पाठक के विरुद्ध पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने गंगा पाठक व रज्जू पाठक को धारा 308 में 5-5 वर्ष सश्रम कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर 6-6 माह की और जेल होगी। धारा 323 में एक-एक वर्ष की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर एक-एक माह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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अभियोजन से मिली जानकारी के मुताबिक कालिंजर थाना क्षेत्र के सढ़ा गांव की चुन्नी उर्फ चुनिया पत्नी रामआसरे साहू 14 फरवरी 2014 को रात करीब 10 बजे घर में आग ताप रही थी। तभी शराब के नशे में गांव के गंगा पाठक, रज्जू पाठक, बिज्जू और रामकिशोर आ गए। उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बचाने आए पति और पुत्र लाला भइया को भी मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों को गंभीर चोटें आईं। पुत्र के सिर की हड्डी टूट गई।
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पुलिस ने उचित धाराओं में रिपोर्ट न लिखने पर चुन्नी ने अदालत में दस्तक दी। अदालत के आदेश पर विवेचना हुई और धारा 308,323 व 504 में सगे भाई गंगा पाठक व रज्जू पाठक के विरुद्ध पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने अभियोजन की ओर से 8 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने गंगा पाठक व रज्जू पाठक को धारा 308 में 5-5 वर्ष सश्रम कैद और एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया।
जुर्माना न देने पर 6-6 माह की और जेल होगी। धारा 323 में एक-एक वर्ष की कैद और 500-500 रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना न देने पर एक-एक माह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।