फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Three years imprisonment for molesting a teenage girl

Banda News: किशोरी से छेड़खानी पर तीन वर्ष का कारावास

Mon, 18 Nov 2024 11:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 18 Nov 2024 11:59 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting a teenage girl
बांदा। किशोरी के साथ छेड़खानी और अभद्रता करने के साथ जानमाल की धमकी देने के दोषी को त्वरित न्यायालय प्रथम पल्लवी प्रकाश की अदालत ने सोमवार को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
विज्ञापन

थाना कमासिन क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के बाबा ने थाने में 26 मई 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नातिन कोटे की दुकान से राशन लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में गांव निवासी सुरेश यादव ने उससे छेड़खानी की। विरोध करने पर उसे रुपयों का लालच दिया, कहा कि अगर किसी से बताया तो जान से मार देगा। पीड़िता ने आपबीती बाबा व माता पिता को बताई। इस मामले का आरोप पत्र विवेचक ने न्यायालय में पेश किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुरेश को दोषी पाते हुए सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed