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Banda News: हत्या में अब 302 नहीं 101 धारा होगी प्रभावी

Mon, 04 Mar 2024 12:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 12:11 AM IST
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Section 101 will now be effective in murder cases, not 302
बांदा। नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी होने के बाद भीड़ हिंसा या सामूहिक दुष्कर्म जैसे अपराधों पर फांसी की सजा हो सकेगी। हत्या से जुड़े अपराध में धारा 302 की जगह 101 होगी। यह बात पुलिस लाइन सभागार में आयोजित नवीन संहिता गोष्ठी में चित्रकूट मंडल के अपर निदेशक अभियोजन वीरेंद्र विक्रम सिंह ने कही।
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महोबा के संयुक्त निदेशक अभियोजन राजेश कुमार ने बताया कि आईपीसी में घोखाधड़ी या ठगी से जुड़ा अपराध 420 के तहत आता है, नए कानून में यह धारा 316 होगी।
हमीरपुर के संयुक्त निदेशक अभियोजन भूपेंद्र पांडेय ने कहा कि दुष्कर्म में 376 के बजाय प्रभावी कानून में धारा 63 व सामूहिक दुष्कर्म में धारा 376 डी की जगह धारा 70 मान्य होगी। यह संसोधित धाराएं एक जुलाई से प्रभावी होगी।
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जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह, अधिवक्ता दिनेश सिंह, श्यामबिहारी मिश्रा, तेज प्रताप सिंह, कमल सिंह आदि ने भी संबोधित किया।
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