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पंचायत चुनाव में नामांकन पत्रों की बिक्री आज से
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Thu, 24 Sep 2015 11:15 PM IST
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पंचायत चुनाव के पहले चरण में दो ब्लाकों में
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शुक्रवार से डीडीसी और बीडीसी के नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो जाएगी।
डीडीसी के लिए कलेक्ट्रेट में और बीडीसी के लिए ब्लाक मुख्यालयों में
नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। दोनों पदों के लिए एक उम्मीदवार चार सेटों
में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
बड़ोखर खुर्द ब्लाक के 100 और महुआ ब्लाक के 106 वार्डों के लिए ब्लाक मुख्यालयों में नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। अनारक्षित वर्ग को 300 रुपये और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 150 रुपये भुगतान करना होगा।
अनारक्षित वर्ग को जमानत धनराशि 2000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये ट्रेजरी चालान बैंक या कोषागार में जमा करना होगा। बीडीसी प्रत्याशी अपने ब्लाक के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य वार्ड-14 (बड़ोखर खुर्द प्रथम), वार्ड-15 (बड़ोखर खुर्द द्वितीय), वार्ड-16 (बड़ोखर तृतीय), वार्ड-17 (बड़ोखर खुर्द चतुर्थ), वार्ड-18 (महुआ प्रथम), वार्ड-19 (महुआ द्वितीय), वार्ड-20 (महुआ तृतीय) और वार्ड-21 (महुआ चतुर्थ) के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट परिसर में होगी।
इसमें सामान्य वर्ग को 500 रुपये और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को 250 रुपये जमा करना होगा। सामान्य वर्ग को जमानत राशि 4000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये बैंक अथवा कोषागार में जमा करना होगा।
डीडीसी के लिए प्रत्याशी जिले के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होना जरूरी है, जिससे चुनाव लड़ना है। दूसरे वार्ड का प्रस्तावक होने पर पर्चा खारिज होगा।
यह शर्त और नियम बीडीसी चुनाव के प्रत्याशी पर लागू होगा। 21 साल से कम उम्र वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उधर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीएस पांडे ने बताया कि उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का बकाएदार होने पर पर्चा खारिज होगा।
बड़ोखर खुर्द ब्लाक के 100 और महुआ ब्लाक के 106 वार्डों के लिए ब्लाक मुख्यालयों में नामांकन पत्रों की बिक्री होगी। अनारक्षित वर्ग को 300 रुपये और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को 150 रुपये भुगतान करना होगा।
अनारक्षित वर्ग को जमानत धनराशि 2000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 1000 रुपये ट्रेजरी चालान बैंक या कोषागार में जमा करना होगा। बीडीसी प्रत्याशी अपने ब्लाक के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं।
जिला पंचायत सदस्य वार्ड-14 (बड़ोखर खुर्द प्रथम), वार्ड-15 (बड़ोखर खुर्द द्वितीय), वार्ड-16 (बड़ोखर तृतीय), वार्ड-17 (बड़ोखर खुर्द चतुर्थ), वार्ड-18 (महुआ प्रथम), वार्ड-19 (महुआ द्वितीय), वार्ड-20 (महुआ तृतीय) और वार्ड-21 (महुआ चतुर्थ) के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री कलेक्ट्रेट परिसर में होगी।
इसमें सामान्य वर्ग को 500 रुपये और अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं को 250 रुपये जमा करना होगा। सामान्य वर्ग को जमानत राशि 4000 रुपये और आरक्षित वर्ग को 2000 रुपये बैंक अथवा कोषागार में जमा करना होगा।
डीडीसी के लिए प्रत्याशी जिले के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन प्रस्तावक उसी वार्ड का होना जरूरी है, जिससे चुनाव लड़ना है। दूसरे वार्ड का प्रस्तावक होने पर पर्चा खारिज होगा।
यह शर्त और नियम बीडीसी चुनाव के प्रत्याशी पर लागू होगा। 21 साल से कम उम्र वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। उधर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डीएस पांडे ने बताया कि उम्मीदवारों को ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत अथवा जिला पंचायत का बकाएदार होने पर पर्चा खारिज होगा।