फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Raping teenager ten years imprisonment

किशोरी से दुराचार में दस साल की कैद

Wed, 24 Dec 2014 12:21 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 24 Dec 2014 12:21 AM IST
विज्ञापन
Raping teenager ten years imprisonment

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा दे जाने के बाद 25 दिनों तक उसके साथ दिल्ली में दुराचार करने के जुर्म में दस साल की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की कैद और होगी।  

विज्ञापन


फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 22 जुलाई 2009 मेें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री गांव के तिराहे पर फोटोकापी कराने गई थी। तभी उसे रज्जू पुत्र मैका अपने साथ लिवा गया।
विज्ञापन


पुलिस ने धारा 363, 366 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया। बाद में किशोरी के बरामद होने पर उसका डाक्टरी परीक्षण कराया गया और धारा 376 भी बढ़ाई गई। पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आशुतोष मिश्रा ने छह गवाह पेश किए। आरोपी ने एक गवाह पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) नरेंद्र कुमार ने अभियुक्त रज्जू पुत्र मैका को धारा 363 मेें दोषी पाते हुए क्रमश: पांच वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर पांच माह और जेल में रहना होगा। धारा 376 में 10 वर्ष की सश्रम कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह जेल में और बिताना होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed