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दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर
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बांदा। चाकू के बल पर 17 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर हो गई।
नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री खेत गई थी। गांव का 26 वर्षीय युवक चाकू लगाकर जबरन अपने घर ले गया।
पांच घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की।
पुलिस ने दुष्कर्म, बंधक बनाकर मारपीट, पाक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी को जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना की अदालत में आरोपी की जमानत पर सुनवाई हुई।
अधिवक्ता दिनेश निगम व आलोक कुमार की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रज्जू की कई शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी।
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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री खेत गई थी। गांव का 26 वर्षीय युवक चाकू लगाकर जबरन अपने घर ले गया।
पांच घंटे तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट की।
पुलिस ने दुष्कर्म, बंधक बनाकर मारपीट, पाक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपी को जेल भेज दिया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना की अदालत में आरोपी की जमानत पर सुनवाई हुई।
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अधिवक्ता दिनेश निगम व आलोक कुमार की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रज्जू की कई शर्तों के साथ जमानत मंजूर कर दी।