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किशोर से मारपीट में एक वर्ष की कैद

Wed, 13 Jan 2021 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Jan 2021 11:45 PM IST
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One year imprisonment for assault on a teenager
बांदा। बाइक की टक्कर से घायल महिला के पति और बाइक चालक के बीच हुई मारपीट में अदालत ने घायल पति को एक वर्ष की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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शहर कोतवाली के परशुराम तालाब निवासी अनुसूचित जाति के शिवलाल का 13 वर्षीय पुत्र अखिलेश 23 मई 2009 को दोपहर बाइक पर बैठा था तभी रामप्रकाश कहार पुत्र बेनी की पत्नी वहां से निकली। आरोप लगाया कि कुछ शराबी युवकों ने बाइक को धक्का दे दिया। महिला को टक्क र लग गई। वह घायल हो गई। अखिलेश को महिला के पति राम प्रकाश ने बुरी तरह मारा-पीटा। अखिलेश के पिता शिवलाल ने राम प्रकाश के विरुद्ध एससीएसटी सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने दोषी राम प्रकाश को धारा 323 व 504 मेें 6-6 माह और एससीएसटी एक्ट में एक वर्ष की कैद व 500 रुपये जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर एक माह और जेल में रहना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी।
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