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112 लोगों से छिनेगा एक-एक लाइसेंसी शस्त्र
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बांदा। पिछले वर्ष आर्म्स एक्ट-1959 में किए गए संशोधन के बाद प्रदेश के गृह मंत्रालय ने अब एक साथ तीन शस्त्र रखने वालों से एक-एक शस्त्र वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम सिर्फ दो ही शस्त्र रख सकेगा।
गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद डीएम ने तीन शस्त्र रखने वालों को नोटिस जारी किया है। जिले में इनकी संख्या 112 है। इनमें कई माननीय और पूर्व अफसर भी हैं। गृह मंत्रालय ने तीसरा शस्त्र 13 दिसंबर तक जमा करने को कहा है, जबकि डीएम ने नोटिस में तीसरे शस्त्र का लाइसेंस 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष आर्म्स (एमेडमेंट) एक्ट-1959 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने का आदेश जारी किया था। इस पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने सभी लाइसेंस प्राधिकारियों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाइसेंसियों के पास तीन शस्त्र हैं, वह अपना तीसरा शस्त्र 13 दिसंबर 2020 तक अवश्य जमा/सरेंडर कर दें।
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बांदा जिले में तीन लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारकों की संख्या 112 है। जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह बंसल ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देकर इनको नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने तीन में से कोई दो लाइसेंस चिह्नित कर लें और तीसरा लाइसेंस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उनके कार्यालय में सरेंडर करते हुए शस्त्र, कारतूस, खोखे आदि निकटतम थाने में जमा कराएं।
इसकी सूचना कलक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग को दें। ऐसा न करने पर आर्म्स अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तीन शस्त्र रखने वाले 50 से ज्यादा से लाइसेंसधारियों को नोटिस पुलिस के जरिए भेजे जा चुके हैं। शेष लाइसेंसधारियों को भी जल्द नोटिस भेजे जाएंगे।
तीन हथियार हथियाने वालों में नेता और अफसरशाह
बांदा। आत्म सुरक्षा की आड़ में स्टेटस सिंबल के रूप में एक साथ तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वालों में ज्यादातर माननीय और अफसरशाह हैं। इनमें अधिकांश लाइसेंस धारक राइफल, रिवाल्वर और 12 बोर डीबीबीएल और एसबीबीएल रखे हैं। इनमें कई मौजूदा माननीयों/जनप्रतिनिधियों सहित करीब आठ पूर्व विधायक, लगभग 19 पूर्व अफसर भी शामिल हैं। रसूख वाले घरानों की कुछ महिलाएं भी तीन शस्त्रों की लाइसेंसधारक हैं।
लाइसेंसी शस्त्रों की संख्या
राइफल 3200
एकनाली व दोनाली बंदूक 5000
रिवाल्वर/पिस्टल 2000
12 बोर भरतुवा बंदूक 52
कुल असलहे 10,252
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गृह मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद डीएम ने तीन शस्त्र रखने वालों को नोटिस जारी किया है। जिले में इनकी संख्या 112 है। इनमें कई माननीय और पूर्व अफसर भी हैं। गृह मंत्रालय ने तीसरा शस्त्र 13 दिसंबर तक जमा करने को कहा है, जबकि डीएम ने नोटिस में तीसरे शस्त्र का लाइसेंस 15 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा है।
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भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष आर्म्स (एमेडमेंट) एक्ट-1959 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो लाइसेंसी शस्त्र रखने का आदेश जारी किया था। इस पर उत्तर प्रदेश शासन के गृह मंत्रालय ने सभी लाइसेंस प्राधिकारियों/जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लाइसेंसियों के पास तीन शस्त्र हैं, वह अपना तीसरा शस्त्र 13 दिसंबर 2020 तक अवश्य जमा/सरेंडर कर दें।
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बांदा जिले में तीन लाइसेंसी शस्त्र रखने वाले लाइसेंसधारकों की संख्या 112 है। जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह बंसल ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देकर इनको नोटिस जारी किया है। इसमें कहा है कि निर्धारित प्रारूप पर अपने तीन में से कोई दो लाइसेंस चिह्नित कर लें और तीसरा लाइसेंस नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उनके कार्यालय में सरेंडर करते हुए शस्त्र, कारतूस, खोखे आदि निकटतम थाने में जमा कराएं।
इसकी सूचना कलक्ट्रेट के शस्त्र अनुभाग को दें। ऐसा न करने पर आर्म्स अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तीन शस्त्र रखने वाले 50 से ज्यादा से लाइसेंसधारियों को नोटिस पुलिस के जरिए भेजे जा चुके हैं। शेष लाइसेंसधारियों को भी जल्द नोटिस भेजे जाएंगे।
तीन हथियार हथियाने वालों में नेता और अफसरशाह
बांदा। आत्म सुरक्षा की आड़ में स्टेटस सिंबल के रूप में एक साथ तीन-तीन शस्त्र लाइसेंस हासिल करने वालों में ज्यादातर माननीय और अफसरशाह हैं। इनमें अधिकांश लाइसेंस धारक राइफल, रिवाल्वर और 12 बोर डीबीबीएल और एसबीबीएल रखे हैं। इनमें कई मौजूदा माननीयों/जनप्रतिनिधियों सहित करीब आठ पूर्व विधायक, लगभग 19 पूर्व अफसर भी शामिल हैं। रसूख वाले घरानों की कुछ महिलाएं भी तीन शस्त्रों की लाइसेंसधारक हैं।
लाइसेंसी शस्त्रों की संख्या
राइफल 3200
एकनाली व दोनाली बंदूक 5000
रिवाल्वर/पिस्टल 2000
12 बोर भरतुवा बंदूक 52
कुल असलहे 10,252