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Banda News: दहेज हत्या में दोषी पति समेत सास-ससुर को सात वर्ष की सजा
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बांदा। ससुराल वालों ने बहू को प्रताड़ित करने व अतिरिक्त दहेज की मांग करने पर बहू को जला देने के मामले में दोषी पति समेत सास-ससुर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में सजा सहित तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोषियों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
पन्ना जनपद के हीरापुर निवासी विजय बहादुर पुत्र रामधनी ने थाना कालिंजर में कोर्ट के आदेश से 25 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री ममता की शादी 30 अप्रैल 2015 को नवल किशोर के साथ हुई थी। पहली विदाई के बाद ही ससुरालीजन 50 हजार रुपया व एक बाइक की मांग कर रहे थे। मायके आई पुत्री ने घर में बताया था।
मांग पूरी न होने पर ममता को जान से मारने और दूसरी शादी की धमकी देते रहे। 15 अगस्त 2017 को सुबह पांच बजे दामाद नवल किशोर ने उसकी पत्नी शिवदुलारी को जरिए फोन से सूचना दी कि उसकी बेटी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। अदालत के आदेश पर एफआईआर हो सकी थी। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग ने पति नवल किशोर, ससुर राजाभइया व सास शकुंतला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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पन्ना जनपद के हीरापुर निवासी विजय बहादुर पुत्र रामधनी ने थाना कालिंजर में कोर्ट के आदेश से 25 जुलाई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि उसकी पुत्री ममता की शादी 30 अप्रैल 2015 को नवल किशोर के साथ हुई थी। पहली विदाई के बाद ही ससुरालीजन 50 हजार रुपया व एक बाइक की मांग कर रहे थे। मायके आई पुत्री ने घर में बताया था।
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मांग पूरी न होने पर ममता को जान से मारने और दूसरी शादी की धमकी देते रहे। 15 अगस्त 2017 को सुबह पांच बजे दामाद नवल किशोर ने उसकी पत्नी शिवदुलारी को जरिए फोन से सूचना दी कि उसकी बेटी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। अदालत के आदेश पर एफआईआर हो सकी थी। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग ने पति नवल किशोर, ससुर राजाभइया व सास शकुंतला को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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