Banda: चौकी इंचार्ज समेत पांच पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट, पीड़ित बोला- 50 हजार मांगे... न देने पर जेल भेजने की धमकी
Banda Crime: शहर कोतवाल अनूप दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है।
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बांदा जिले में स्पेशल जज डकैती न्यायालय के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत पांच लोगों के खिलाफ कोतवाली नगर में धोखाधड़ी सहित संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़ित ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज ने एक दलाल के कहने पर 50 हजार रुपये की मांग की। न देने पर एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजने की धमकी दी थी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव निवासी जानकी सहायं ने स्पेशल जज डकैती न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके गांव के देशराज प्रजापति की पत्नी की बीमारी में उसने इलाज के लिए एक लाख रुपये की मदद की थी। साथ ही दो लाख रुपये और अपने परिचित सुनील कुमार से दिलाए थे। कुल मिलाकर तीन लाख रुपये दिए थे।
देशराज से आपको 50 हजार रुपये दिला देंगे
रुपये देने के 20 दिन बाद देशराज ने अपनी जमीन बेचकर उसे एक लाख रुपये व दो लाख का चेक सुनील कुमार के नाम काटकर दिया था। इस बीच गांव का दसुवा जो कि पुलिस चौकी कृषि विश्वविद्यालय में दलाली करता है ने कृषि विश्वविद्यालय चौकी इंचार्ज रोशन गुप्ता को बरगलाकर कहा कि अगर देशराज द्वारा दिया गया, दो लाख रुपये का चेक उसे दिलवा दें, तो वह देशराज से आपको 50 हजार रुपये दिला देंगे।
पीड़ित बोला- उसे घर से पकड़कर चौकी ले आए
दसुवा व चौकी इंचार्ज ने मिलकर देशराज प्रजापति से एक प्रार्थना पत्र बनवाकर दो लाख का चेक जानकी सहाय से वापस लेने के लिए घर में पुलिस भेज दी। चौकी इंचार्ज के आदेश पर हेड कांस्टेबल इंद्रजीत यादव व सतेंद्र कुमार उसे घर से पकड़कर चौकी ले आए। यहां आरोपी देशराज, दसुवा, चौकी इंचार्ज रोशन गुप्ता, दीवान सत्येंद्र गुप्ता व कांस्टेबल इंद्रजीत यादव ने उसे मारा पीटा।
50 हजार लाकर दो नहीं, तो गांजा में जेल में बंद करा दूंगा
चौकी इंचार्ज ने जानकी को धमकी दी कि 50 हजार रुपये लाकर दो नहीं, तो गांजा में जेल में बंद करा दूंगा। जेल जाने के डर से उसने चौकी इंचार्ज को 50 हजार रुपये दे दिए। चौकी इंचार्ज ने चौकी में फर्जी सुलहनामा भी लिखवा लिया। साथ ही 10 दिन का समय देते हुए एक लाख 50 हजार रुपये और देने की बात कहकर छोड़ दिया था।
धोखाधड़ी समेत संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज
पीड़ित जानकी सहाय का कहना है कि उसने डीआईजी, डीएम, एसपी से गुहार लगाई लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। तब उसने न्यायालय की शरण ली। शहर कोतवाल अनूप दुबे ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत पांचों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचना की जा रही है।