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Banda News: किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की जेल
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बांदा। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी को अदालत ने पाक्सो एक्ट का दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को चार साल जेल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दोपहर करीब 3 बजे पुलिया के पास लकड़ी काट रही थी। आलमखोड़ गांव निवासी चंद्रभान सिंह शराब के नशे में आया और बदनीयति से पुत्री को पकड़ लिया। दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पांच गवाह पेश किए गए।
शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और चंद्रभान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। पाक्सो एक्ट में उसे चार साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है।
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विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दोपहर करीब 3 बजे पुलिया के पास लकड़ी काट रही थी। आलमखोड़ गांव निवासी चंद्रभान सिंह शराब के नशे में आया और बदनीयति से पुत्री को पकड़ लिया। दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। पांच गवाह पेश किए गए।
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शनिवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं और चंद्रभान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। पाक्सो एक्ट में उसे चार साल जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है।
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