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Banda News: गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को चार-चार वर्ष का कारावास

Sat, 05 Aug 2023 12:47 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Aug 2023 12:47 AM IST
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Four years imprisonment to two gangster act convicts
बांदा। गैंगस्टर के दो दोषियों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मटौंध थाना क्षेत्र के मोहनपुरवा गांव निवासी शिवपूजन सिंह उर्फ चुन्नू व शिवबरन उर्फ गिल्ला को शुक्रवार को गैंगस्टर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर चार-चार वर्ष के कारावास व छह-छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में लोक अभियोजक सौरभ सिंह, कोर्ट मोहर्रिर राकेश सिंह तोमर, पैरोकार विजय कुमार रहे। विवेचक एसआई कृपाल सिंह द्वारा प्रभावी विवेचना के चलते दोनो दोषियों को सजा हुई।
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