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Banda News: तीन भाइयों समेत चार को पांच-पांच साल का कारावास

Thu, 25 Apr 2024 04:02 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2024 04:02 AM IST
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Four people including three brothers were sentenced to five years imprisonment each.
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को न्यायालय गैंगस्टर एक्ट ने पांच-पांच साल के कारावास व सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर के रहने वाले तीन सगे भाई चुन्नू सिंह, मुन्ना सिंह, कुन्नू सिंह व होरीलाल गैंग बनाकर लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त थे। आरोपियों ने जलालपुर गांव के रहने वाले दरबारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चारों के खिलाफ बबेरू कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केएन मिश्र द्वारा की गई थी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। प्रभावी पैरवी व कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी शांति देवी व पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों से न्यायालय एडीजे द्वारा पांच-पांच वर्ष के कारावास व सात-सात हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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