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Banda News: पॉक्सो में दो भाइयों समेत तीन को पांच-पांच साल की सजा
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बांदा। जसपुरा थाने में दर्ज पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने 21 अगस्त 2020 को थाने में शिकायती पत्र दिया था।
आरोप था कि उसकी बेटी गोबर डालकर घर लौटी थी। इसी दौरान शराब पी रहे अमारा गांव निवासी पतराखन पुत्र भवानीदीन और राजनारायण व रामबाबू पुत्रगण भीखम घर में घुस आए। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की।
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शिकायत के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर 8 सितंबर 2020 को तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत ने पतराखन, राजनारायण और रामबाबू को दोषी करार दिया। (ब्यूरो)
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अदालत ने प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने बताया कि जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने 21 अगस्त 2020 को थाने में शिकायती पत्र दिया था।
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आरोप था कि उसकी बेटी गोबर डालकर घर लौटी थी। इसी दौरान शराब पी रहे अमारा गांव निवासी पतराखन पुत्र भवानीदीन और राजनारायण व रामबाबू पुत्रगण भीखम घर में घुस आए। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी-डंडों से मारपीट की।
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शिकायत के बाद भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद महिला ने न्यायालय की शरण ली। अदालत के आदेश पर 8 सितंबर 2020 को तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मंगलवार को अदालत ने पतराखन, राजनारायण और रामबाबू को दोषी करार दिया। (ब्यूरो)