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बांदा: पिता-पुत्र पर हमला करने में तीन भाइयों सहित चार को सजा
Tue, 14 Feb 2023 12:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Tue, 14 Feb 2023 12:32 AM IST
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चित्रकूट। भूमि विवाद में पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने चार दोषियों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 10500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र प्रसाद मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चकला गुरुबाबा गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह ने 11 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 10 नवंबर की शाम उसके पिता बाबूलाल व भाई फुन्नीलाल खेत में पानी लगा रहे थे। घर से खाना खाने के बाद वह भी खेतों की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे शिवकुमार, राजकुमार, देवराज, शिवदर्शन व विकास कुमार ने उस पर भूमि विवाद की रंजिश के चलते हमला कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पिता बाबूलाल व भाई फुन्नीलाल बचाने के लिए आए तो उन पर भी हमला कर दिया। इससे तीनों लोग मौके पर ही बेहोश हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान शिवकुमार की मौत हो गई। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर राजकुमार, उसके भाई शिवदर्शन, देवराज व विकास कुमार को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 10500 रुपये से भी दंडित किया गया है।
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वरिष्ठ अधिवक्ता रुद्र प्रसाद मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय सिंह ने बताया कि कर्वी कोतवाली क्षेत्र के चकला गुरुबाबा गांव के निवासी सुरेंद्र सिंह ने 11 नवंबर 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि 10 नवंबर की शाम उसके पिता बाबूलाल व भाई फुन्नीलाल खेत में पानी लगा रहे थे। घर से खाना खाने के बाद वह भी खेतों की ओर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे शिवकुमार, राजकुमार, देवराज, शिवदर्शन व विकास कुमार ने उस पर भूमि विवाद की रंजिश के चलते हमला कर दिया। उसकी आवाज सुनकर पिता बाबूलाल व भाई फुन्नीलाल बचाने के लिए आए तो उन पर भी हमला कर दिया। इससे तीनों लोग मौके पर ही बेहोश हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। विवेचना के दौरान शिवकुमार की मौत हो गई। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को निर्णय सुनाया। इसमें दोष सिद्ध होने पर राजकुमार, उसके भाई शिवदर्शन, देवराज व विकास कुमार को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 10500 रुपये से भी दंडित किया गया है।
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