फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Fines of Rs 11 lakh in two cases of check bounce

चेक बाउंस के दो मामलों में 11 लाख का जुर्माना

Tue, 18 Sep 2018 11:33 PM IST
banda
banda Updated Tue, 18 Sep 2018 11:33 PM IST
विज्ञापन
Fines of Rs 11 lakh in two cases of check bounce
देना पड़ेगा जुर्माना
चेक बाउंस के मामले में अभियुक्त को एक वर्ष की कठोर कारावास और 8.80 लाख रुपये जुर्माना किया गया। दूसरे मामले में 2.20 लाख का जुर्माना हुआ। इसे अदा न करने पर एक वर्ष की जेल होगी।
विज्ञापन


शहर के आवास विकास कालोनी निवासी सोनिया पत्नी डा.किशोर कुमार मूलचंदानी ने 9 मई 2017 को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चेक बाउंस का मामला दायर कर कहा था कि शहर के मुचियाना निवासी वर्षा ट्रेडिंग कंपनी के प्रोपाइटर अजय कुमार बुलानी उर्फ जीतू ने सोनिया से पांच लाख औैर तीन लाख रुपये चेक के माध्यम से लिए थे। अजय कुमार बुलानी ने 31 मार्च 2017 को पांच लाख व तीन लाख रुपये की दो चेकें सोनिया को दीं जो बाउंस हो गईं।
विज्ञापन


सोनिया ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सोमवार को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त अजय कुमार बुलानी को एक साल की कठोर कारावास और आठ लाख अस्सी हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की संपूर्ण रकम परिवादी सोनिया को तीन माह में दिए जाने का भी आदेश दिया। अर्थदंड अदा न करने पर  तीन माह की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरे मामले में सोनिया के पति डा.किशोर कुमार मूलचंदानी से अजय कुमार बुलानी ने एक माह के वायदे पर तीन लाख रुपये लिए थे। एक माह बाद एक लाख रुपये वापस कर दिए। दो लाख का चेक दिया। चेक बाउंस हो गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2.20 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड तीन माह में जमा न करने पर एक वर्ष की जेल काटनी पड़ेगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed