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दुष्कर्म के दो दोषियों को उम्रकैद, एक को 10 साल कैद
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बांदा। पांच वर्षीय बालिका को घर से उठा ले जाकर बाग में दुष्कर्म करने के जुर्म में सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। साथ ही 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। उधर, किशोरी को जंगल में बंधक बनाकर दुष्कर्म के आरोपी युवक को 10 वर्ष की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है।
एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जुलाई 2018 को बालिका मां के साथ सो रही थी। गांव के दो युवक लल्लू माली और नत्थू उर्फ रामभवन नशे की हालत में आधी रात को उसे उठा ले गए और बाग में दोनों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने तलाश की तो बालिका को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गए। पिता ने दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत खारिज हो जाने से दोनों जेल में हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने चार गवाह पेश किए। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दुष्कर्मियों को पास्को एक्ट में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष और जेल में रहना होगा।
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दूसरी घटना में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 31 अगस्त 2018 को जंगल में बकरियां चरा रही 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी युवक रामचरन केवट उसे झांसा देकर नाले में ले गया और हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामचरन को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष और जेल में रहना होगा। आरोपी जेल में है।
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एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जुलाई 2018 को बालिका मां के साथ सो रही थी। गांव के दो युवक लल्लू माली और नत्थू उर्फ रामभवन नशे की हालत में आधी रात को उसे उठा ले गए और बाग में दोनों ने दुष्कर्म किया। परिजनों ने तलाश की तो बालिका को गंभीर हालत में छोड़कर भाग गए। पिता ने दोनों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जमानत खारिज हो जाने से दोनों जेल में हैं। पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह ने चार गवाह पेश किए। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दुष्कर्मियों को पास्को एक्ट में उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष और जेल में रहना होगा।
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दूसरी घटना में बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 31 अगस्त 2018 को जंगल में बकरियां चरा रही 16 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी युवक रामचरन केवट उसे झांसा देकर नाले में ले गया और हाथ-पैर बांधकर दुष्कर्म किया। पिता ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल हुआ। एडीजीसी ने पांच गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी रामचरन को 10 वर्ष की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष और जेल में रहना होगा। आरोपी जेल में है।