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तीन बार चालान तो निरस्त होगा ड्राइविंग लाइसेंस : आयुक्त

Thu, 28 Dec 2023 12:48 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Dec 2023 12:48 AM IST
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Driving license will be canceled if challaned three times: Commissioner
बांदा। तीन बार चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस के वाहन चलता मिले तो पांच हजार जुर्माना किया जाए। बैठक से अनुपस्थित अपर निदेशक बेसिक से स्पष्टीकरण मांगने के आदेश दिए।
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बुधवार को आयुक्त कार्यालय सभागार में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की मंडलीय बैठक में आयुक्त बालकृष्ण ने कहा कि स्कूल, कॉलेज व उच्च शिक्षा संस्थाओं की बसों के संचालन के लिए बसों की फिटनेस, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस,चरित्र का सत्यापन व मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए। स्कूल बसों के ड्राइवरों की एक निर्धारित ड्रेस व सड़क सुरक्षा के जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएं। ब्लैक स्पाॅटों में बडे़ साइज के साइनेज बोर्ड लगवाएं जाएं। दुर्घटनाएं कम हो और मृत्यु दर में कमी आए और लोगों का जीवन सुरक्षित रहे।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जो ओवरलोड माल वाहन निकल रहे हैं, उनकी माहवार सूची बनाकर परिवहन विभाग को दी जाए। टोल प्लाजा से ओवर लोड वाहनों का संचालन बंद किया जा सके। ऑटो रिक्शा, टेंपो-टैक्सी, बसों की पार्किंग व संचालन को पार्किंग प्लेस चिन्हित किए जाएं।
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पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार सिंह, अपर आयुक्त प्रशासन अमर पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अनिल कुमार आदि मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। बाद में कमिश्नर ने सुरक्षा जागरूकता पोस्टर का विमोचन किया।



मदद करने पर मिलेंगे पांच हजार
आयुक्त ने सीएमओ से कहा कि गुड सेमेटीरियन लाॅ के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले लोगों की सूची बनाकर परिवहन विभाग को दी जाए, जिन्हें शासन पांच हजार रुपये देकर पुरस्कृत किया जा सके। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाएं। नाम व नंबर दर्ज कराएं, ताकि पुरस्कार दिलाया जा सके।
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