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भाई की हत्या में आजीवन कारावास
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बांदा। कुल्हाड़ी से बड़े भाई की हत्या करने वाला भाई अब अपनी शेष उम्र जेल में बिताएगा। अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। घटना के बाद से अभियुक्त जेल में है।
चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव निवासी रमेश कुरील पुत्र रामखेलावन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई सुरेश व महेश 11 अगस्त 2014 की शाम 6 बजे शराब पीकर मकान बेचने के लिए आपस झगड़ रहे थे। इसी बीच महेश ने कुल्हाड़ी से सुरेश पर ताबड़तोड़ कई वार करके हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह बांदा जेल में है। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया।
त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के बाद बुधवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त महेश कुरील को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 में उम्र कैद की सजा से दंडित किया। 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया। इसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पैरवी करते 6 गवाह पेश किए।
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चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव निवासी रमेश कुरील पुत्र रामखेलावन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई सुरेश व महेश 11 अगस्त 2014 की शाम 6 बजे शराब पीकर मकान बेचने के लिए आपस झगड़ रहे थे। इसी बीच महेश ने कुल्हाड़ी से सुरेश पर ताबड़तोड़ कई वार करके हत्या कर दी और भाग निकला। पुलिस ने धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह बांदा जेल में है। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल कर दिया।
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त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के बाद बुधवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त महेश कुरील को हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 में उम्र कैद की सजा से दंडित किया। 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया। इसे अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने पैरवी करते 6 गवाह पेश किए।
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